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Banka News: सजा काटने वाले एक तिहाई विचाराधीन बंदियों को मिलेगी रिहाई, डीसीएलए ने दी जानकारी

बांका में विचाराधीन बंदियों के लिए एक तिहाई सजा काटने के बाद रिहाई का रास्ता खुल गया है। बीएनएसएस की धारा 479 के तहत यह प्रावधान किया गया है। इस नए नियम के तहत एक जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए आपराधिक मामलों में बंद विचाराधीन कैदियों को इसका लाभ दिया जाएगा। विचाराधीन बंदियों को सजा का एक तिहाई समय जेल में काटने के बाद रिहाई दी जाएगी।

By Sonam Kumar Singh Edited By: Mohit Tripathi Updated: Fri, 30 Aug 2024 04:36 PM (IST)
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एक तिहाई सजा काटने वाले विचाराधीन बंदियों को मिलेगी रिहाई। (सांकेतिक फोटो)
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