बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए करें आवेदन, 14 सितंबर से कटिहार में ऋण वसूली कैंप
BIHAR Minority Scheme: राज्य सरकार की मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए 2026 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों ...और पढ़ें

BIHAR Minority Scheme
HighLights
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन शुरू।
2026 में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं योजना के पात्र।
कटिहार में 14-19 सितंबर तक ऋण वसूली विशेष कैंप।
संवाद सहयोगी, कटिहार। BIHAR Minority Scheme:राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2026 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पात्र छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना का लाभ लेने के लिए योग्य विद्यार्थी विभागीय ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 से प्रभावी है।
योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से वर्ष 2026 में इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक मुस्लिम छात्राओं, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से मौलवी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं तथा फौकानिया में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज हैं अनिवार्य
ऑनलाइन आवेदन के दौरान छात्र-छात्राओं को पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी:
बिहार का स्थायी निवास प्रमाणपत्र
अंकपत्र (Marksheet) एवं उत्तीर्णता प्रमाणपत्र
संबंधित बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कार्ड
आवेदक का आधार कार्ड
बैंक पासबुक की प्रति या कैंसिल चेक (जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट हो)
पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवेदक का बिहार का मूल निवासी होना और वर्ष 2026 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई या विशेष जानकारी के लिए छात्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, कटिहार से संपर्क कर सकते हैं अथवा मोबाइल नंबर 6287594816 पर जानकारी ले सकते हैं।
- इंटर, मौलवी और फौकानिया में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि; ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदन शुरू
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (2026) के तहत ई-कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू
बिहार बोर्ड से इंटर, मदरसा बोर्ड से मौलवी व फौकानिया में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पात्र छात्र-छात्राओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
ऑनलाइन आवेदन के लिए आधार, निवास, अंकपत्र, बैंक पासबुक सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य
14 से 19 सितंबर तक समाहरणालय स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में लगेगा विशेष ऋण वसूली कैंप; बकायेदारों पर होगी कानूनी कार्रवाई
14 से 19 सितंबर तक लगेगा विशेष ऋण वसूली कैंप
दूसरी ओर, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, एनएमडीएफसी (NMDFC) टर्म लोन एवं शिक्षा ऋण योजना के तहत वितरित ऋण की बकाया राशि की वसूली के लिए समाहरणालय स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के प्रथम तल पर विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप 14 सितंबर से 19 सितंबर 2026 तक संचालित होगा।
बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेंशियल कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के निर्देश पर आयोजित इस कैंप का मुख्य उद्देश्य बकायेदारों को एक ही स्थान पर बकाया राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराना है।
बकाया न चुकाने पर लगेगा दंड ब्याज, दर्ज होगा मुकदमा
विभाग ने सभी बकायेदारों को सख्त चेतावनी देते हुए निर्धारित तिथि के भीतर कैंप में उपस्थित होकर अपनी बकाया किस्त जमा करने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय पर ऋण की अदायगी न करने की स्थिति में बकाया राशि पर दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त बकायेदारों के विरुद्ध दीवानी एवं फौजदारी मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। कैंप समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
