3,00,000 लोगों ने जमा नहीं किया ई-चालान, अब नहीं मिलेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र; सख्ती में परिवहन विभाग
पटना में ई-चालान कटने के बाद तीन लाख से अधिक लोगों ने दंड राशि जमा नहीं की है। परिवहन विभाग ने ऐसे लोगों पर सख्ती शुरू कर दी है। दंड की राशि जमा नहीं करने वालों के प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने पर रोक लगा दी गई है। व्यवसायिक वाहनों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानिए पूरी खबर।
जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में ई-चालान कटने के बाद तीन लाख से अधिक लोगों ने दंड राशि जमा नहीं की है। इसमें पटना आने वाले राज्य के विभिन्न हिस्सों के वाहन शामिल हैं। ई-चालान जमा नहीं करने वालों पर परिवहन विभाग सख्ती बरतने लगा है। दंड की राशि जमा नहीं करने वालों के प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने पर रोक लगा दी गई है। व्यवसायिक वाहनों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। निजी वाहन स्वामियों को अभी राहत दी गई है। ऐसे लोग वाहन जांच अभियान में पकड़े जा रहे हैं तथा दंड लगाया जा रहा है।
जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पाल ने बताया कि ई-चालान कटने के बाद दंड राशि जमा करना पड़ेगा। व्यवसायिक वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाती है, अब निजी वाहन मालिकों पर भी कार्रवाई होगी। यातायात नियमों का पालन कराते हुए सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह व्यवस्था की गई है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस लगातार अभियान चला रहा है।
'परिवहन विभाग चला रहा जागरूकता अभियान'
एडीटीओ पिंकु कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन प्रमाण पत्र से अपना मोबाइल नंबर संबद्ध कराएं। दंड लगने पर जानकारी मिल जाती है। अधिकांश लोग प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं तो जानकारी मिलती है कि ई-चालान कटा हुआ है।बता दें कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत शहर में जगह-जगह लगे कैमारे में परिवहन नियमों को तोड़ने वालों पर ऑटोमेटिक चलान कट जा रहा है। बिना हेल्मेट के बाइक चलाने, बिना सीट बेल्ट के चार चक्का वाहन चलाने पर शहर के विभिन्न हिस्सों में लगे सीसीटीवी कैमरे से ऑटोमैटिक ई-चालान कट जा रहा है।
लगातार कट रहा ऑटोमैटिक चालान
दीदारगंज टोल प्लाजा के पास से गुजरने पर वाहन में किसी प्रकार की कमियां होने पर ऑटोमैटिक ई-चालान कट रहा है। इसमें प्रदूषण फेल, बीमा नहीं रहने और फीटनेस प्रमाण पत्र शामिल है। टॉल प्लाजा से गुजरने वाले बिना बीमा वाहन पर दो हजार तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर चार हजार रुपये जुर्माना लग रहा है। बीमा वाले व्यक्ति के सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद पांच लाख रुपये मुआवजा देने का प्राविधान है।इस कारण टॉल प्लाजा पर बीमा नहीं रहने पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। बीमा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाया जा सके। शहर में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र लेने के लिए सख्ती बरती जा रही है। दुर्घटना में कमी लाने के लिए वाहनों का फिटनेस अनिवार्य किया गया है। बाइकों का ई-चालान सबसे अधिक कटा है।
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