नरेनपुर-पूर्णिया NH-131 A पर 137 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी, 12 अगस्त तक हटाने का अल्टीमेटम
एनएचएआई ने नरेनपुर-पूर्णिया एनएच-131ए पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 137 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया है। दुकानदारों को 12 अगस्त 2025 तक अपनी दुकानें हटाने का अंतिम मौका दिया गया है जिसके बाद प्रशासन द्वारा ढांचे हटाए जाएंगे। इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क को सुगम और सुरक्षित बनाना है जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके।

संवाद सहयोगी, पूर्णिया पूर्व (पूर्णिया)। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने नरेनपुर से पूर्णिया के बीच एनएच-131ए पर सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की पहल की है। एनएचएआई के अधिकारियों द्वारा 137 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 12 अगस्त तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।
इसी दौरान कटिहार नरेनपुर से लेकर पूर्णिया कटिहार मोड़ तक ओवर ब्रिज के नीचे और सर्विस रोड के बगल में अवैध रूप से लगाने वाले दुकानदार पर नोटिस किया गया है। सभी दुकानदार को 12 अगस्त 2025 तक अपनी दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय ढांचों को स्वयं हटाने का अंतिम मौका दिया गया है।
नोटिस जारी होते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। कई लोगों ने नोटिस मिलने के बाद अपने-अपने ढांचों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, वहीं कुछ लोग अब भी पसोपेश में हैं। एनएचएआई की यह कार्रवाई क्षेत्र में सड़क यातायात को सुचारु बनाए रखने और भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा जाम की स्थिति से बचने के उद्देश्य से की जा रही है।
इस संबंध में एनएचएआई के परियोजना निदेशक प्रवीण पटियार ने बताया कि नरेनपुर से लेकर पूर्णिया तक के एनएच 131ए मार्ग पर वर्षों से अवैध रूप से दुकानें, मकान और अन्य व्यवसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इन सभी को पहले कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब अंतिम रूप से 137 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। 12 अगस्त तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया है। इसके बाद प्रशासनिक सहयोग से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बुलडोजर की मदद से ढांचे हटाए जाएंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य आम लोगों को कोई असुविधा पहुंचाना नहीं, बल्कि सड़क मार्ग को सुगम, सुरक्षित और बाधा मुक्त बनाना है।
एनएचएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी को नोटिस से संबंधित कोई आपत्ति या समस्या है, तो वह 12 अगस्त से पहले संबंधित कार्यालय में संपर्क कर सकता है और अपनी बात रख सकता है। स्थानीय प्रशासन को भी इस कार्रवाई में सहयोग देने के लिए सूचित कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

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