EPFO Pension Calculator: रिटायरमेंट के बाद आपको कितना मिलेगा पेंशन? आसान फॉर्मूला से समझें पूरा कैलकुलेशन
EPFO Pension ईपीएफओ यूजर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा मिलती है। अगर आप भी ईपीएफओ में निवेश करते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। इस आर्टिकल में हम आपको एक फॉर्मूला के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा हम पेंशन से जुड़े कुछ नियमों के बारे में भी जानते हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्राइवेट नौकरी करने वालों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ (EPFO) की सुविधा मिलती है। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक तरह की रिटायरमेंट स्कीम है। इसमें यूजर को हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, जिस पर सरकार द्वारा ब्याज दिया जाता है और इस तरह रिटायरमेंट तक यूजर के पास एक मोटा फंड इकट्ठा हो जाता है।
ईपीएओ में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता का 12 फीसदी हिस्सा जमा करना होता है। जितनी राशि कर्मचारी द्वारा जमा किया जाता है उतना ही कंपनी द्वारा जमा किया जाता है। आपको बता दें कि कंपनी द्वारा योगदान राशि को दो हिस्सों में बांटा जाता है। योगदान राशि का 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है और 3.67 फीसदी हिस्सा ईपीएफ में जाता है।
ईपीएफओ यूजर के मन में हमेशा एक सवाल बना रहता है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें ईपीएस योजना के तहत कितना पेंशन मिलेगा? आज हम आपको एक फॉर्मूला के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप आसानी से पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं।फॉर्मूला जानने से पहले आपको बता दें कि पेंशन का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक ईपीएस में योगदान देना होता है। इसका मतलब है कि 10 साल तक नौकरी करना जरूरी है। वही मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस 35 साल है।
कैसे कैलकुलेट करें पेंशन
EPS= औसत सैलरी x पेंशनेबल सर्विस/ 70औसत सैलरी= बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता है।पेंशेबल सर्विस= आप कितने साल से नौकरी कर रहे हैं।इसे ऐसे समझिए कि आपकी औसत सैलरी 15,000 रुपये है और आपन 35 साल नौकरी की है तो आप आसानी से फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी।
फॉर्मूला के अनुसार औसत सैलरी x पेंशनेबल सर्विस/ 70 यानी 15000 x35 / 70 = 7,500 रुपये प्रति महीने की पेंशन मिलेगी।एक बात का ध्यान रखें कि यह फॉर्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने कर्मचारियों के लिए है। इससे पूर्व कर्मचारियों के लिए नियम अलग है।यह भी पढ़ें- आपका भी है PF Account तो ध्यान दें, EPFO ने बदल दिया ये नियम