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सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर, वित्त मंत्रालय ने तय की GPF के लिए ब्याज दरें

वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल प्रॉविडेंट फंड (जीपीएफ) के लिए ब्याज दरों का एलान कर दिया है। सरकार जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान इस फंड पर जमा राशि पर 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज देगी। इसके साथ ही जीपीएफ से लिंक्ड दूसरे फंड पर भी इतना ही ब्याज दिया जाएगा। इन फंड्स पर मिलने वाले ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

By Jagran News Edited By: Subhash Gariya Thu, 04 Jul 2024 08:48 PM (IST)
जुलाई-सितंबर तिमाही में 7.1 प्रतिशत की दर से मिलेगा ब्याज

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) के लिए ब्याज दरों का एलान कर दिया है। ब्याज दरें 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेंगी। इस तिमाही में सरकारी कर्मचारियों को 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने जीपीएफ और ऐसे ही लिंक्ड फंड्स के लिए ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है।

जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दरें

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से जनरल प्रॉविडेंट फंड के लिए जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों का एलान किया गया है। इस अवधि के दौरान इस फंड पर जमा होने वाली राशि पर सरकारी कर्मचारियों को 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। सरकार ने ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। जीपीएफ पर सरकार पीपीएफ जितना ही ब्याज दे रही है।

GPF और इससे लिंक्ड फंड्स पर इस तिमाही में 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। इन फंड्स के नाम नीचे दिए जा रहे हैं।

  • जनरल प्रॉविडेंट फंड
  • कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड
  • ऑल इंडिया सर्विस प्रॉविडेंट फंड
  • स्टेट रेलवे प्रॉविडेंट फंड
  • जनरल प्रॉविडेंट फंड (डिफेंस सर्विस)
  • इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रॉविडेंट फंड
  • इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट फैक्टरीज प्रॉविडेंट फंड
  • इंडियन नेवी डॉकयार्ड वर्कर्स (प्रॉविडेंट फंड)
  • डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स प्रॉविडेंट फंड
  • आर्मड फोर्सेज पर्सनल फंड

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क्या होता जीपीएफ

जनरल प्रॉविडेंट फंड (जीपीएफ) एक तरह का प्रॉविडेंट फंड ही है जो सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन का कुछ हिस्सा जीपीएफ में जमा किया जाता है।

इस जमा राशि पर सरकार निश्चित दर पर ब्याज देती है। यह राशि सरकारी कर्मचारी को रिटायर होने पर मिलता है। इस फंड पर मिलने वाला ब्याज वित्त मंत्रालय हर तिमाही में तय करता है।

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(एजेंसी इनपुट के साथ)