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RBI ने इस बैंक के खिलाफ लिया एक्शन, रद्द किया बैंकिंग लाइसेंस; अब ग्राहकों का क्या होगा?

RBI Action भारतीय रिजर्व बैंक ने Banaras Merchantile Co-operative Bank के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब है कि अब इस बैंक में ग्राहक कोई भी बैंकिंग सर्विस का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आरबीआई ने इससे संबंधित एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में आरबीआई ने बताया है कि लाइसेंस रद्द हो जाने के बाद अब बैंक के ग्राहकों को उनकी जमा राशि कैसे मिलेगी।

By Agency Edited By: Priyanka Kumari Fri, 05 Jul 2024 08:41 AM (IST)
RBI Action: इस बैंक का लाइसेंस हुआ कैंसिल

पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अनुपालन को लेकर काफी सख्त रुख अपना रहा है। आरबीआई ने वाराणसी के Banaras Merchantile Co-operative Bank के बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है।

आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार बैंक का लाइसेंस 4 जुलाई 2024 को ही कैंसिल हो गया है।

आरबीआई ने क्यों लिया एक्शन

आरबीआई ने बताया कि Merchantile Co-op Bank की फाइनेंशियल पॉजिशन अच्छी नहीं थी। जिसकी वजह से उसका लाइसेंसे कैंसिल किया गया है।

आरबीआई ने विवरण देते हुए कहा कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और इसका बने रहना इसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। इसके अलावा बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है।

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अब ग्राहकों का क्या होगा?

आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 99.98 फीसदी जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

बैंक के ग्राहक अपने डिपॉजिट राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं। ग्राहक DICGC से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार हैं।

इस साल 30 अप्रैल 2024 तक DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर DICGC अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा का 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

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