Move to Jagran APP

कितनी बार करवा सकते हैं PPF Extension? जानिए इस स्‍कीम से जुड़े नियम

PPF Account Extension Rules निवेश के लिए कई लोगों को पीपीएफ स्कीम काफी पसंद आती है। इस स्कीम में लगातार 15 साल तक निवेश करना होता है। यह स्कीम पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इस स्कीम में मैच्योरिटी के बाद भी एक्सटेंशन करवा सकते हैं। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि पीपीएफ एक्सटेंशन कितने बार किया जा सकता है।

By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Wed, 19 Jun 2024 02:03 PM (IST)
PPF Extension को लेकर क्या है नियम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) निवेश का काफी पॉपुलर स्कीम है। यह स्कीम EEE कैटेगरी में आता है। इस स्कीम में लंबे समय तक निवेश के बाद एक अच्छा फंड कलेक्ट हो जाता है। इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें निवेश राशि, ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री (Tax Free Scheme) है।

पीपीएफ (PPF) स्कीम में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का सालाना निवेश करना होता है। वर्तमान में इस स्कीम में 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है। वैसे तो यह स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है, लेकिन मैच्योरिटी के बाद भी इस स्कीम को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है।

अब ऐसे में सवाल है कि कितनी बार पीपीएफ स्कीम एक्सटेंशन किया जा सकता है। इसको लेकर पीपीएफ का नियम क्या कहता है। आइए, यहां इस सवाल का जवाब जानते हैं।

पीपीएफ एक्‍सटेंशन के नियम

पीपीएफ एक्सटेंशन के लिए निवेशक के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ अकाउंट एक्सटेंशन और दूसरा ऑप्शन निवेश वाले अकाउंट एक्सटेंशन है। अगर निवेशक मैच्योरिटी के बाद भी निवेश राशि नहीं निकालता है तो अकाउंट ऑटोमैटिक एक्सटेंड हो जाता है।

इसमें मैच्योरिटी के बाद भी पीपीएफ के कैलकुलेशन के हिसाब से ब्याज मिलता रहता है और टैक्स भी नहीं लगता है। इसके अलावा इस स्कीम में एफडी और सेविंग अकाउंट की भी सुविधा मिलती है। निवेशक जब चाहे तब अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।

यह भी पढ़ें- इस सरकारी स्कीम में निवेशक को मिलता है तगड़ा रिटर्न, मैच्योरिटी पर 1 करोड़ पाने के लिए रोज करना होता है बस इतना इन्वेस्ट

कितनी बार हो सकता है अकाउंट एक्सटेंशन?

निवेशक 5-5 साल के ब्लॉक में अकाउंट एक्सटेंशन करवा सकते हैं। अकाउंट एक्सटेंशन के लिए कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब निवेशक कितनी बार भी अकाउंट एक्सटेंशन करवा सकता है। अकाउंट एक्सटेंशन के लिए निवेशक को पहले आवेदन देना होगा।

इन नियमों को ध्यान में रखें

  • पीपीएफ एक्सटेंशन केवल भारतीय नागरिक ही करवा सकते हैं।
  • पीपीएफ एक्सटेंशन के लिए मैच्योरिटी से 1 साल पूरा होने से पहले आवेदन देना होगा।
  • पीपीएफ एक्सटेंशन के बाद निवेशक को हर साल कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होगा।
  • पीपीएफ एक्सटेंशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद निवेशक केवल एक ही बार पैसे निकाल सकता है।

यह भी पढ़ें- पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के लिए बदला नियम! ये गलती की, तो नहीं जमा कर पाएंगे पैसा