बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम से महिला गायब, बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोप; दिल्ली पुलिस को जांच का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने रोहिणी के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से एक महिला के लापता होने के मामले में विजय विहार थाने को जांच का आदेश दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट को सीबीआई बाबा की मौत की खबर भी दी। फोटो: आर्काइव
HighLights
रोहिणी आश्रम से महिला लापता, हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए
सीबीआई ने बताया, आरोपी संस्थापक वीरेंद्र देव दीक्षित की मौत हो चुकी
अदालत ने आश्रम के कामकाज की जांच को बताया आवश्यक
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रोहिणी स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़े आश्रम से एक महिला सदस्य के लापता होने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। आश्रम की महिलाओं ने अदालत को बताया कि एक महिला सदस्य लापता है।
जबकि उसका सामान अभी भी आश्रम परिसर में पड़ा हुआ है। इस पर हाई कोर्ट ने विजय विहार थाना एसएचओ को लापता व्यक्ति का मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।
आश्रम के कामकाज की जांच जरूरी: हाई कोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि आश्रम के कामकाज की जांच जरूरी है। अदालत ने कहा कि समाज को आश्रम में चल रही गतिविधियों के बारे में जानने का पूरा हक है।
CBI ने दी वीरेंद्र देव दीक्षित की मौत की जानकारी
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संस्थापक वीरेंद्र देव दीक्षित की मौत हो चुकी है। वीरेंद्र देव दीक्षित पर अध्यात्म के नाम पर युवतियों और महिलाओं को बंधक बनाने तथा दुष्कर्म के आरोप थे और वह फरार था।
महिला के लापता होने पर थाने को जांच के निर्देश
आश्रम की महिलाओं द्वारा एक सदस्य के लापता होने की जानकारी दिए जाने के बाद अदालत ने विजय विहार थाना एसएचओ को मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया। महिला का सामान आश्रम परिसर में ही मौजूद होने की बात भी अदालत के सामने रखी गई।
