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NCR वाले सावधान! 5 से 20 नवंबर तक लगेंगी कड़ी पाबंदियां, निर्माण पर रोक और 50 प्रतिशत कर्मचारियों को मिलेगा WFH

Published: Fri, 30 Oct 2026 03:57 PM (IST)Updated: Sat, 31 Oct 2026 10:29 AM (IST)

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि 5 से 20 नवंबर तक पूरे एनसीआर में निर्माण और ...और पढ़ें

एनसीआर में निर्माण एवं विध्वंस कार्य बंद। (AI-Image)

एनसीआर में निर्माण एवं विध्वंस कार्य बंद। (AI-Image)

HighLights

  1. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की बड़ी घोषणा आज।

  2. 5 से 20 नवंबर तक निर्माण कार्य पर रोक।

  3. CAQM आज ही जारी करेगा संबंधित आदेश।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सहित एनसीआर में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अब पूरे क्षेत्र में निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) गतिविधियों पर 15 दिन की पूर्ण रोक रहेगी। यह प्रतिबंध पांच नवंबर से 20 नवंबर तक लागू रहेगा।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

यादव ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के नव विकसित पवन (पवन) एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (आइ 3 सी) का दौरा करते हुए यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की तकनीकी व्यवस्था और परिचालन तैयारियों की समीक्षा भी की।

मालूम हो कि यह प्रतिबंध दिल्ली से आगे बढ़कर पूरे क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। यह ऐसे समय में लागू किया जा रहा है जब क्षेत्र वार्षिक शीतकालीन प्रदूषण के प्रकोप का सामना करने की ओर बढ़ रहा है। मंत्री ने कहा कि नए निगरानी मंच के माध्यम से नियमों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों, प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों और यातायात जाम वाले क्षेत्रों पर भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली सरकार का वाहन प्रतिबंध वापस नहीं होगा

वहीं, एक नवंबर से दिल्ली में बाहर पंजीकृत बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश देने के फैसले पर यादव ने कहा कि यह आदेश दिल्ली सरकार का है और इसे अब वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार ने सोच-समझकर ही यह निर्णय लिया होगा।

दिल्ली सरकार द्वारा जुलाई में अधिसूचित इस ढांचे में कई मौसमी प्रतिबंधों को एक ही नियम में समेकित किया गया है, जो हर साल एक नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा।

इनमें बीएस छह मानकों से नीचे के गैर-दिल्ली वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, ईंधन खरीद के लिए अनिवार्य वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र, कार्यालय कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत वर्क फ्राम होम और धूल उत्पन्न करने वाली निर्माण गतिविधियों पर रोक शामिल हैं।

अधिकृत स्थलों पर पार्किंग शुल्क भी सर्दियों के दौरान दोगुना हो जाएगा। एनसीआर में निर्माण कार्य बंद होने से इन उपायों में एक और परत जुड़ जाएगी, क्योंकि केंद्र प्रशासन की सीमाओं से परे प्रदूषण के स्रोतों से निपटने के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय चाहता है।

संक्षेप में समझें

  • वाहन प्रवेश नियम: बाहर पंजीकृत केवल BS-6, CNG और EV को ही दिल्ली में प्रवेश; आदेश वापस नहीं होगा।

  • अवधि: 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू।

  • ईंधन शर्त: पेट्रोल/डीजल के लिए वैध PUC अनिवार्य।

  • वर्क फ्रॉम होम: दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए WFH।

  • निर्माण पर रोक: धूल पैदा करने वाली गतिविधियों पर पाबंदी।

  • पार्किंग शुल्क: सर्दियों में पार्किंग चार्ज दोगुना।

  • एनसीआर समन्वय: पूरे NCR में निर्माण कार्य बंद और राज्यों के बीच तालमेल।

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