क्राइम ब्रांच का हवदार रिश्वत लेते गिरफ्तार, पिछले हफ्ते अमित शाह ने भ्रष्टाचार पर दिल्ली पुलिस को लगाई थी फटकार
Delhi Crime News सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक हवलदार और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को रिश्वत (Bribe) लेते गिरफ्तार किया है। हवलदार संजय को सोमवार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया जबकि लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर देवेन्द्र कुमार को शाहदरा जोन में एक दुकान की सील खोलने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कोतवाली स्थित क्राइम ब्रांच के नारकोटिक्स सेल में तैनात एक हवलदार को सीबीआई (CBI) की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के मामले पर गृह मंत्रालय बुलाकर दिल्ली पुलिस आयुक्त समेत छह विशेष आयुक्त को जमकर नसीहत दी थी।
गृह मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए आला अधिकारियों से कहा था कि वह जल्द से जल्द दिल्ली की कानून व्यवस्था में सुधार लाएं और बढ़ते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए। बावजूद इसके चार दिन बाद ही क्राइम ब्रांच के हवलदार को रिश्वत लेते सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने के मामले में दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है।
रकम को लेकर जानकारी नहीं
हवलदार संजय को सोमवार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। हालांकि अभी सीबीआई ने इसकी अधिकारिक तौर पर जानकारी साझा नहीं की है कि किन मामलों में कितनी रकम की मांग की गई थी।पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को भी रिश्वत लेते पकड़ा
इसके अलावा सीबीआइ ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बेलदार के माध्यम से शिकायतकर्ता से दुकान की सील खोलने के नाम पर 60 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
शाहदरा जोन में नगर निगम के एलआई देवेन्द्र कुमार ने बेलदार देवी राम के माध्यम से शिकायतकर्ता से दुकान की सील खुलवाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। सूचना पर पहुंची सीबीआई की टीम ने अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया।
हत्या के मामले में दोषी पैरोल जंपर को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार
वहीं, समयपुर बादली में एक इलेक्ट्रिक दुकान के बाहर झगड़े में एक व्यक्ति की डंडे से मारकर हत्या कर देने के मामले में पैरोल जंपर सजायाफ्ता को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान समयपुर बादली के प्रेम कुमार के रूप में हुई है, जिसे मामले में दस साल की सजा सुनाई गई थी। पैरोल मिलने के बाद वह पैरोल जंप कर फरार चल रहा था। 2016 में बादली थाने में इसके खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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