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दिल्ली की जेलों में अत्यधिक भीड़ पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, खाली पदों को भरने के दिए निर्देश

Delhi Jails Vacancies दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की जेलों में भीड़भाड़ पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि जेलों में क्षमता से लगभग दोगुने लोग हैं। इसलिए कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या को पूरा करना होगा। सभी मौजूदा रिक्तियां भरी जानी चाहिए। दिल्ली सरकार ने हलफनामा दाखिल कर सूचित किया कि जेलों में सुविधाओं के मानक पर आगंतुकों की प्रतिक्रिया देने के लिए एक बोर्ड अधिसूचित किया गया है।

By Vineet Tripathi Edited By: Geetarjun Updated: Tue, 15 Oct 2024 11:00 PM (IST)
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दिल्ली की जेलों में अत्यधिक भीड़ पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जेलों की समस्याओं पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने जेलों में अत्यधिक भीड़ पर चिंता व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि दिल्ली की जेलों में अत्यधिक भीड़ है और जेल में क्षमता से लगभग दोगुने लोग हैं।

इसलिए कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या को पूरा करना होगा। सभी मौजूदा रिक्तियां भरी जानी चाहिए।

जल्द भरे जाएंगे खाली पद

इस दौरान मामले में हस्तक्षेपकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अजय वर्मा ने कहा कि तिहाड़ जेल में मेडिकल और पैरा-मेडिकल पदों पर कई रिक्तियां हैं। वहीं, दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अनुज अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि सभी रिक्तियां यथाशीघ्र भरी जाएंगी।

पूर्व में हाईकोर्ट ने अधिकारियों को 16 सप्ताह के भीतर जेल अस्पतालों में मेडिकल, पैरा-मेडिकल और अन्य पदों की रिक्तियों को भरने का काम सौंपा गया था।

दिल्ली सरकार ने एक बोर्ड अधिसूचित किया

दिल्ली सरकार ने मामले में हलफनामा दाखिल कर सूचित किया कि जेलों में सुविधाओं के मानक पर आगंतुकों की प्रतिक्रिया देने के लिए एक बोर्ड अधिसूचित किया गया है। दिल्ली सरकार ने कहा दिल्ली जेल नियमों के अनुरूप छह ऐसे बोर्ड गठित करने की अधिसूचना 14 अक्टूबर को जारी की गई थी।

यह भी बताया कि बोर्ड जेल अधिकारियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा सहित जेल में बनाए रखी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं के मानक के संबंध में फीडबैक प्रदान करता है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने दिल्ली सरकार को बोर्ड को अधिसूचित करने के लिए समय दिया था और ऐसा नहीं करने पर गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

14 अक्टूबर की अधिसूचना में तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल परिसरों के लिए आगंतुकों के बोर्ड में एक आधिकारिक और गैर-आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति की गई।

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सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में सुनवाई टली

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में मंगलवार को सुनवाई टल गई। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल की अदालत लगी नहीं थी, ऐसे में सुनवाई को टालना पड़ा। मामले में अगली सुनवाई पांच नवंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान अभियुक्त जगदीश टाइटलर के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आरोपित ने नया वकालतनामा दाखिल किया है। इसके अलावा बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि चूंकि उन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है, इसलिए अभियोजन पक्ष के गवाह लखविंदर कौर के साथ जिरह करने से पहले मामले के रिकार्ड को देखने के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए।

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