दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर बैन, पकड़े जाने पर 20 हजार का जुर्माना
Delhi Vehicle Ban दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शुक्रवार से ग्रेप-तीन के नियम लागू हो गए। जिसके मुताबिक करीब पांच लाख कारें राजधानी की सड़कों से हट गईं। इनमें बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले चार पहिया वाहन शामिल हैं। बता दें उल्लंघन करने यानी पकड़ने जाने वाले वाहन मालिकों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-III) के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सरकारी आदेश के मुताबिक बिगड़ती वायु गुणवत्ता का मुकाबला करना है। उल्लंघनकर्ताओं को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
बीएस-4 के 3 लाख से ज्यादा डीजल वाहन
बता दें दिल्ली में बीएस-3 के दो लाख पेट्रोल वाहन (delhi BS 3 vehicle ban) व बीएस-4 के तहत 3 लाख से अधिक डीजल वाहन (delhi BS 4 vehicle ban) पंजीकृत हैं। लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से मजबूत नहीं है। पर्यावरण बसें भी अभी नहीं चल रही हैं।
दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) नहीं चलेंगे। बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली पंजीकृत डीजल से चलने वाले माल वाहन (एमजीवी) दिल्ली में अगले आदेश तक नहीं चलेंगे। बता दें आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को इसमें छूट दी गई है।
प्रदूषण से इस प्रकार खुद को बचाएं:
- सरकारी गाइडलाइंस को मानें।
- घर से बाहर निकलते समय मास्क का करें इस्तेमाल।
- दफ्तर जाने के लिए सरकारी वाहनों का करें उपयोग।
- कम दूरी जाने के लिए पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें।
- स्वच्छ तरीके से आवागमन करें। काम पर जाने के लिए अपनी राइड शेयर करें।
- गर्माहट के लिए कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल न करें।
- यदि आपके घरों में सुरक्षा गार्ड लगे हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक हीटर दें।
इन बसों को दिल्ली में प्रवेश की नहीं है अनुमति
दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-III और इससे नीचे के डीजल चालित एलसीवी (माल वाहक) को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिल है। ईवी/सीएनजी/बीएस के अलावा एनसीआर राज्यों से अंतरराज्यीय बसें -VI डीजल को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
यह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा वायु गुणवत्ता के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-III) को लागू करने का आदेश देने के बाद आया है। दिल्ली में एयर इंडेक्स (AQI) बिगड़कर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।GRAP-3 में इन चीजों पर भी लगा प्रतिबंध
वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए GRAP-3 उपायों के कार्यान्वयन के साथ सभी निर्माण कार्य, बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम और विध्वंस कचरे के किसी भी परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-3) को दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार अलग-अलग चरणों के तहत बांटा गया है:- स्टेज I - 'खराब' (AQI 201-300)
- स्टेज II - 'बहुत खराब' (AQI 301-400)
- स्टेज III - 'गंभीर' (AQI 401-450)
- स्टेज IV - 'गंभीर प्लस' (AQI-450)