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जेपी विश टाउन में निजी आयोजन के खिलाफ स्थानीय निवासियों की शिकायत पर एनजीटी ने कार्रवाई के आदेश दिए, अधिकारी मौन

आदेश के अनुसार मामला खेल मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम से संबंधित है जहां बास्केट बॉल टेनिस कोर्ट आदि सहित विभिन्न खेल कोर्ट हैं। याचिका का हवाला देते हुए आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने यह दलील दी है कि उक्त सार्वजनिक पार्क/मनोरंजक क्षेत्र सेक्टर 128 स्थित टाउनशिप का मुख्य स्थान है और हरित क्षेत्र में स्थित इस जगह पर दुर्गा पूजा की आड़ में व्यावसायिक गतिविधियां होंगी।

By Jagran News Edited By: Anurag Mishra Updated: Mon, 07 Oct 2024 09:56 PM (IST)
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आपत्तियों के बावजूद और आदेश पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई

 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को नोएडा सेक्टर 128 में जेपी विश टाउन सोसायटी के निवासी की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। नोएडा के पुलिस आयुक्त भी इस मामले में एक पक्ष हैं। आदेश के अनुसार मामला खेल मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम से संबंधित है जहां बास्केट बॉल, टेनिस कोर्ट आदि सहित विभिन्न खेल कोर्ट हैं। याचिका का हवाला देते हुए आदेश में कहा गया है कि "याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने यह दलील दी है कि उक्त सार्वजनिक पार्क/मनोरंजक क्षेत्र सेक्टर 128 स्थित टाउनशिप का मुख्य स्थान है और हरित क्षेत्र में स्थित इस जगह पर दुर्गा पूजा की आड़ में व्यावसायिक गतिविधियां होंगी।

इसके जवाब में, एनजीटी ने आदेश दिया है "रिकॉर्ड दर्शाता है कि आवेदक ने प्रतिवादी संख्या 2 (नोएडा प्राधिकरण) को दिनांक 28.08.2024 को एक विस्तृत शिकायत की है। एनजीटी ने आदेश दिया, "ओए को तदनुसार प्रतिवादी नंबर 2 को आवेदक की दिनांक 28.08.2024 की शिकायत पर शीघ्रता से विचार करने और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।"ग्रीन स्पेस में कार्यों पर रोक लगाने का एनजीटी का आदेश पहले से ही है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि आपत्तियों के बावजूद और आदेश पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। निवासियों का दावा है कि कथित पूजा दुर्गा पूजा कम बल्कि एक निजी व्यावसायिक कार्यक्रम अधिक है। खेल मैदान में बन रहे स्थाई शौचालय से भी निवासी खुश नहीं हैं। बीते शनिवार को सब डिविजन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की।

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