Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में, आज से GRAP-3 की पाबंदियां लागू
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बुधवार को 418 दर्ज किया गया। जो देश में सबसे अधिक था। इन सबके बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अलर्ट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आपात बैठक कर एनसीआर में ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली। एनसीआर में शुक्रवार सुबह आठ बजे से ग्रेप का तीसरा चरण लागू हो जाएगा। इसके तहत निर्माण और विध्वंस से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, वाहनों की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।
इसके तहत बीएस तीन और बीएस चार डीजल वाहनों के दिल्ली और एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाकों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। साथ ही ऐसी अंतरराज्यीय बसों पर भी दिल्ली में आने पर प्रतिबंध लग जाएगा जो इलेक्ट्रिक, सीएनजी या फिर बीएस चार नहीं हैं।
स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी
मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में पांचवीं तक के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। स्कूलों में आनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। अन्य कक्षाओं के लिए स्कूल पहले की तरह खुले रहेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली का एक्यूआइ 424 रहा। एक दिन पहले बुधवार को यह 418 था। यानी 24 घंटे के भीतर इसमें छह अंकों की वृद्धि और देखने को मिल गई।एनसीआर के शहरों में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही। इसके पीछे प्रतिकूल मौसम, वाहनों का उत्सर्जन और 30 प्रतिशत तक पराली का धुआं भी शामिल है। इन्हीं हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीपीसीबी) की उप समिति ने एक समीक्षा बैठक की, जिसके बाद ग्रेप तीन की पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया गया।
सड़क निर्माण या बड़े मरम्मत कार्य पर भी रोक रहेगी
ग्रेप तीन के दौरान पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग से जुड़े कार्यों पर रोक रहेगी। इस दौरान सड़क निर्माण या बड़े मरम्मत कार्य पर भी रोक रहेगी। किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े मलबे को ढोने पर पाबंदी रहेगी। धूल पैदा करने वाले किसी भी तरह के सामान जैसे-सीमेंट, राख, ईंट, बालू, पत्थर आदि की लोडिंग-अनलोडिंग पर पाबंदी रहेगी। वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े बड़े कार्य नहीं होंगे।पानी की नई लाइन बिछाने, सीवर लाइन डालने, ड्रेनेज और जमीन के अंदर केबल डालने के कार्यों पर रोक रहेगी। समिति ने कहा कि इस दौरान मशीनों के जरिये सड़कों की सफाई के काम में तेजी लाई जाए। ट्रैफिक के व्यस्त घंटों से पहले सड़कों पर पानी की फुहारें डालने के काम को सुनिश्चित किया जाए। सार्वजनिक परिवहन पर जोर रहे।
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