'जमानत देने से रोकना सजा के समान', दिल्ली हाईकोर्ट ने रिश्वत के आरोपी SI को बेल देते हुए की टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोपी सब-इंस्पेक्टर युद्धवीर सिंह यादव को जमानत देते हुए कहा कि किसी आरोपी को मामले के गुण-दोष के आधार पर रिहा करना उचित समझने के बावजूद जमानत नहीं देना सजा के समान है। कोर्ट ने कहा कि मामले में सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और जांच पूरी हो चुकी है।
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। Delhi High Court रिश्वत लेने के मामले में आरोपी दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को नियमित जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने कहा कि निसंदेह आरोपी युद्धवीर सिंह यादव पर लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है, लेकिन अदालत की राय है कि किसी आरोपी को मामले के गुण-दोष के आधार पर रिहा करना उचित समझने के बावजूद जमानत नहीं देना सजा के समान है। पीठ ने कहा कि मामले में सीबीआई (CBI) द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और जांच पूरी हो चुकी है।
पीठ ने यह टिप्पणी याचिकाकर्ता के उस पर तर्क की, जिसमें उसने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने 13 अगस्त 2024 को सुनाए गए निर्णय में जमानत के योग्य मामला होने के बावजूद उसे नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था।
अदालतों को अपनाना चाहिए संवेदनशील दृष्टिकोण
याचिकाकर्ता के जमानत पाने का हकदार होने या नहीं होने पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अदालतों को संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे लोक सेवकों में जनता का विश्वास कम हो जाता है, जो कि जनता की रक्षा करने के लिए होते हैं।कोर्ट ने दी जमानत
अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानती पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता सब इंस्पेक्टर ने नियमित जमानत की मांग करते हुए कहा था कि उसे झूठा फंसाया गया है।
जांच में सहयोग किया, फिर भी...
उसने यह भी तर्क दिया कि जांच में उसने पूरा सहयोग किया है और अब हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा। वहीं, याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं।
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