दिल्ली के कार चालकों पर 1 और बिना PUCC वालों पर 4.8 करोड़ का जुर्माना, ग्रेप-3 के नियम तोड़ने पर 5300 वाहनों का चालान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 3 लागू होने के बाद 550 वाहनों के चालान काटे हैं। इनमें बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन शामिल हैं। इन पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) न होने के लिए 4855 वाहनों का चालान काटा गया है। इन पर 4.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 3 लागू होने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 550 वाहनों के चालान काटे हैं। इनमें बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन हैं। इन पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।
पुलिस ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) न होने के लिए 4,855 वाहनों का चालान काटा। इन पर 4.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने गुरुवार को दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया था, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में एक्यूआई 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। इसके तहत वाहनों पर प्रतिबंध लगाए थे।
कितना लगता है जुर्माना
दिल्ली ट्रैफिक नियमों के अनुसार, वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र न होने पर वाहन चालकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इन चालानों को कोर्ट से जारी किया जाता है। ग्रेप-3 के अनुसार, निजी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर ये सड़क पर चलते मिलते हैं तो 20 हजार का जुर्माना लगाया जाता है।एनसीआर के शहरों से दिल्ली आने वाली डीजल और पेट्रोल बसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
कहां कितने चालान हुए
दिल्ली पुलिस के अनुसार, शहर के पूर्वी, मध्य और उत्तरी रेंज में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के लिए कुल 293 चालान जारी किए हैं। पीयूसीसी प्रमाणपत्र न होने पर कुल 2,404 चालान जारी किए गए हैं।अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली रेंज ने 63 चालान जारी किए हैं, जबकि पश्चिमी रेंज ने 73 और दक्षिणी रेंज ने 121 चालान जारी किए हैं। नई दिल्ली में 322, दक्षिणी में 894 और पश्चिमी रेंज में 1,235 चालान जारी हुए हैं।
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