सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट मामले में सुनवाई टली, अब 6 नवंबर को होगी अगली कार्रवाई
सोनिया गांधी के 1980 में वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने से जुड़े मामले की सुनवाई अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण टल गई है।

राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई स्थगित। (फाइल फोटो)
HighLights
सोनिया गांधी मतदाता सूची मामले की सुनवाई टली।
अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण स्थगित हुई सुनवाई।
अगली सुनवाई 6 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में मतदाता सूची में शामिल किए जाने से जुड़े मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) सुनवाई टाल दी गई।
अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) विनोद जोशी ने सुनवाई छह नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
यह मामला सोनिया गांधी के भारतीय नागरिक बनने से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के आरोपों से संबंधित है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उन्होंने अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी।
21 सितंबर को रद हुआ था आदेश
मामले में 21 सितंबर को सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद कर दिया था, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी (एफआइआर) दर्ज करने का निर्देश देने से इन्कार किया गया था। इसके बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में वापस भेज दिया गया।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा था कि शिकायत खारिज करने वाले पूर्व आदेश में पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए गए थे। अदालत ने इसे बिना कारण स्पष्ट करने वाला आदेश बताते हुए निरस्त कर दिया था।
सत्र अदालत ने क्या निर्देश जारी किए?
सत्र अदालत ने निर्देश दिया था कि संबंधित पुलिस अधिकारी से स्टेटस रिपोर्ट मंगाई जाए और शिकायतकर्ता तथा संबंधित पुलिस अधिकारी को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट नए सिरे से कारण सहित आदेश पारित करें। अदालत ने स्पष्ट किया था कि वह स्वयं मजिस्ट्रेट की भूमिका नहीं निभा सकती, इसलिए मामले को वापस भेजा जा रहा है।
शिकायतकर्ता ने दस्तावेजों के आधार पर दावा किया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में मतदाता सूची में दर्ज था, जिसे वर्ष 1982 में हटाया गया और बाद में वर्ष 1983 में फिर शामिल किया गया।
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