विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

वोटर लिस्ट से नाम गायब या गलत है? 30 सितंबर तक करें ये काम, जानें पूरी प्रक्रिया

Updated: Tue, 01 Sep 2026 09:18 AM (IST)

चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर रोल में आपत्तियों और दावों के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। मतदाता ...और पढ़ें

ड्राफ्ट वोटर रोल से जुड़ी आपत्तियों और दावों के लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर तक की समय-सीमा तय की है। एआई इमेज

ड्राफ्ट वोटर रोल से जुड़ी आपत्तियों और दावों के लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर तक की समय-सीमा तय की है। एआई इमेज

HighLights

  1. वोटर लिस्ट में सुधार की अंतिम तिथि 30 सितंबर।

  2. नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, हटाने को फॉर्म 7 भरें।

  3. विवरण सुधारने या निवास बदलने हेतु फॉर्म 8 उपयोग करें।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर रोल (Draft Roll) से जुड़ी आपत्तियों और दावों के लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर तक की समय-सीमा तय की है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, कोई जानकारी गलत दर्ज है या किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, तो आप अंतिम मतदाता सूची आने से पहले इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ठीक करवा सकते हैं।

1. नाम गायब होने पर: फॉर्म 6 (Form 6) भरें

यदि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं है, तो अपना नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 जमा करें।

  • आवश्यक विवरण: नाम, रिश्तेदार की जानकारी, मोबाइल नंबर/ईमेल, आधार, जन्म तिथि, लिंग और पूरा पता।
  • आयु प्रमाण (कोई एक): जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं/12वीं का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट।
  • पता प्रमाण (कोई एक): बिजली/पानी का बिल, आधार कार्ड, बैंक/डाकघर पासबुक, पासपोर्ट, भूमि दस्तावेज या रेंट/सेल डीड।
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज: घोषणा पत्र (Declaration Form), वोटर आईडी सत्यापन के लिए ERO/AERO द्वारा जांच की जाएगी।
Dragt-roll
यह इंफोग्राफ चैटजीपीटी की मदद से बनाया गया है।

2. फर्जी/गलत नाम हटाने के लिए: फॉर्म 7 (Form 7)

यदि वोटर लिस्ट में किसी मृत व्यक्ति, स्थायी रूप से स्थानांतरित व्यक्ति, डुप्लीकेट प्रविष्टि या किसी अयोग्य नागरिक का नाम दर्ज है, तो उसे हटाने के लिए फॉर्म 7 के तहत आपत्ति दर्ज कराएं।

3. नाम या विवरण में सुधार के लिए: फॉर्म 8 (Form 8)

अगर मतदाता सूची में आपके नाम, पते या अन्य विवरणों में कोई गलती है, या आप अपना निवास स्थान बदल रहे हैं, तो संशोधन के लिए फॉर्म 8 का उपयोग करें।

कहां और कैसे आवेदन करें?

  • ऑनलाइन: चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in या Voters' Service Portal पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें।
  • ऑफलाइन: अपने क्षेत्र के BLO (बूथ लेवल ऑफिसर), Voter Centre या ERO/AERO कार्यालय में निर्धारित फॉर्म जमा करें। BLO के संपर्क की जानकारी के लिए ceodelhi.gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं।
  • हेल्पलाइन नंबर: किसी भी सहायता या सवाल के लिए 1950 पर कॉल करें।
  • अंतिम तिथि का ध्यान रखें: अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने का इंतजार न करें, अपने दावे या आपत्तियां 30 सितंबर से पहले अवश्य दर्ज करा लें।

यह भी पढ़ें- दिल्ली SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट: मतदाताओं की बढ़ी उलझन, कहीं बूथ बदला तो कहीं सूची का इंतजार

यह भी पढ़ें- SIR के बाद दिल्ली की वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव, पुरुष-महिला मतदाताओं का फासला 9.51 लाख तक घटा