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HC के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी Dimple Kapadia और ट्विंकल खन्ना को राहत, अदालत ने नहीं मानी घरेलू हिंसा की बात

दिवंगत सुपरस्टार और जाने माने अभिनेता राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा है। एक्टर की कथित तौर पर लिव इन पार्टनर होने का दावा करने वाली अनीता आडवाणी ने इसको लेकर बॉम्बे हाइकोर्ट में याचिका दर्ज की थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया है। अनीता ने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा था।

By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla Updated: Fri, 15 Nov 2024 08:53 PM (IST)
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अक्षय कुमार के परिवार पर लगा था आरोप
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया,उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना और उनके दामाद जाने माने फिल्म स्टार अक्षय कुमार के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला रद करने के हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इन्कार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म स्टार राजेश खन्ना की दोस्त अनीता आडवाणी की याचिका खारिज कर दी है।

अनीता ने दायर की थी याचिका

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल 2015 को डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल और अक्षय कुमार की रिट याचिकाएं स्वीकार करते हुए अनीता आडवाणी द्वारा उनके खिलाफ निचली अदालत में दाखिल किए गए घरेलू हिंसा के मुकदमे को निरस्त कर दिया था। अनीता ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एमएम सुद्रेश और अरविंद कुमार की पीठ ने अनीता की याचिका खारिज करते हुए 12 नवंबर को दिये आदेश में कहा कि वे हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं।

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राजेश खन्ना के साथ उनके बंगले में रहती थीं अनीता

याचिका में अनीता अडवाणी ने कहा था कि वह फिल्म स्टार राजेश खन्ना की दोस्त थीं और राजेश खन्ना की मृत्यु से पहले करीब नौ वर्षों तक उनके साथ उनके मुंबई स्थित आशीर्वाद बंगले में रहती थीं। उनका आरोप था कि राजेश खन्ना की तबीयत ज्यादा खराब होने पर और उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले डिंपल कपाड़िया और ट्विंकल आशीर्वाद बंगले पर पहुंच गए। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना की मृत्यु हो गई।

अनीता ने तीनों के खिलाफ मुंबई की अदालत में घरेलू हिंसा कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में डिंपल कपाड़िया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर घरेलू हिंसा का मुकदमा रद करने की मांग की थी।

क्या थी अनीता की मांग?

अनीता ने अपनी याचिका में मांग की थी कि या तो उन्हें राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद में रहने दिया जाए या फिर ऐसा ही बंगला खरीदने के लिए पचास करोड़ रुपये का हर्जाना दिया जाए। अनीता ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके और राजेश खन्ना के बीच पति-पत्नी जैसे संबंध थे। लेकिन उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया गया। उनके मुताबिक राजेश खन्ना के पास करीब 600 करोड़ की संपत्ति थी जिस पर उनका भी हक बनता है। अनीता के वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस समय राजेश खन्ना की वसीयत तैयार की गई तब सिर्फ उनके अंगूठे के निशान लिए गए थे जबकि वो होश में नहीं थे।

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