4 साल बाद नाबालिग को इंसाफ: 12 साल के बच्चे से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 2021 का है मामला
वर्ष 2021 में एक 12 वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म के मामले में चार साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया। दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और उन्हें राहत मिली है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सजा का प्रावधान किया।

अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा।
प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 60 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। मुख्य रक्षा वकील रविंद्र गुप्ता ने बताया कि यह मामला 12 जनवरी 2021 को थाना ओल्ड फरीदाबाद में बाईपास रोड पर रहने वाली महिला ने दर्जं कराया था।
महिला ने पुलिस को बताया कि उसका 12 साल का बेटा 12 जनवरी को मोमोज खाने के लिए बाजार में गया था। वहां उसे सेक्टर-16 निवासी रोहित मिल गया। रोहित ने उससे कहा कि कुछ सामान छोड़कर आना है। इसलिए उसने बच्चे को 100 रुपये देने का लालच दिया और सामान देकर बाइक पर पीछे बिठा लिया।
13 लोगों की ली गई गवाही
थोड़ी दूर जाकर सुनसान जगह बने हुए जर्जर कमरे में ले गया और वहां उसके साथ कुकर्म किया। शोर मचाने व विरोध करने पर मारपीट की व धमकी दी। बच्चे ने घर आकर इस बारे में बताया। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित रोहित को गिरफ्तार कर लिया। तभी से यह मामला विचाराधीन था। इस मामले में 13 लोगाें की गवाही हुई, 32 दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश किए गए थे।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।