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    पूर्व CM की बेटी और दामाद को कोर्ट से बड़ा झटका, 4 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत खारिज; गिरफ्तारी तय

    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी और दामाद को 4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अदालत से झटका लगा है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

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    कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका।

    महावीर यादव, बादशाहपुर (गुरुग्राम)। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के दामाद और बिजनेसमैन अनूप बिश्नोई को धोखाधड़ी के मामले में बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमिताओं का है। मृत व्यक्ति के प्लाटों को बेचकर करीब चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला है।

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    पुलिस ने अदालत के आदेश पर 2023 में सेक्टर 14 थाना में कई आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था। चार आरोपितों को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार कर लिया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई और दामाद अनूप बिश्नोई फरार चल रहे हैं।

    एक साल से चल रही थी छापेमारी

    पुलिस ने अदालत को बताया कि अनूप बिश्नोई और रोशनी बिश्नोई को गिरफ्तार करने के लिए लगातार पिछले एक साल से उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उनके फाजिल्का, राजस्थान दिल्ली और हिसार स्थित निवास पर छापेमारी की गई है।

    ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट दीपक यादव की अदालत ने 24 अक्टूबर को अनूप बिश्नोई और रोशनी बिश्नोई के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। पुलिस दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए दूसरे प्रदेशों की पुलिस से भी समन्वय बना रही है। ताकि आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

    गिरफ्तारी से बचने के लिए आवेदन

    गिरफ्तारी के लिए पुलिस की बढ़ती सक्रियता देख अनूप बिश्नोई ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई। वारंट जारी होने के बावजूद आरोपितों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत का आवेदन दायर किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने साक्ष्यों और शिकायतकर्ताओं के बयानों के आधार पर खारिज कर दिया।