गुरुग्राम में दीपावली पर सिर्फ दो दिन जलेंगे ग्रीन पटाखे, जारी हुई नई गाइडलाइंस
गुरुग्राम में दीपावली पर केवल 7 और 8 नवंबर को ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी, जिसके लिए सुबह ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड।
HighLights
गुरुग्राम में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति।
सुबह 6-7 और रात 8-10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे।
9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, केवल नीरी-प्रमाणित मान्य।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दीपावली पर इस बार गुरुग्राम में केवल दो दिन ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जिला प्रशासन ने सात और आठ नवंबर को निर्धारित समय में ही हरित पटाखों के उपयोग की छूट दी है। इसके बाद नौ नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा।
डीसी उत्तम सिंह ने स्पष्ट किया कि केवल नीरी (एनईईआरआइ) से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और उपयोग किया जा सकेगा। सात और आठ नवंबर को सुबह छह से सात बजे तथा रात आठ से दस बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।
ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए व्यापारियों के लाइसेंस चार से छह नवंबर तक अस्थायी रूप से बहाल किए गए हैं। बिक्री केवल पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से निर्धारित स्थानों पर होगी। बिना प्रमाणित पटाखों की बिक्री और उपयोग पर कार्रवाई की जाएगी।
300 मीटर के दायरे में भी नहीं चला सकेंगे पटाखे
अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। बेरियम युक्त पटाखों और नीरी से ग्रीन पटाखे के रूप में प्रमाणित नहीं किए गए उत्पादों की बिक्री व उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
लड़ी पटाखों के निर्माण और बिक्री पर भी रोक है। नियमों की निगरानी के लिए जिला और खंड स्तर पर टीमें गठित की गई हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें निर्धारित बिक्री स्थलों पर निगरानी रखेंगी। नीरी की वेबसाइट पर उपलब्ध उत्पादों, निर्माताओं के पंजीकरण और क्यूआर कोड की जांच की जाएगी।
संदिग्ध पटाखों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ लाइसेंस या पंजीकरण रद करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और आंकड़े वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण कर प्रतिदिन रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
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