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हरियाणा में 24 हजार पदों पर नहीं रुकेगी ज्वाइनिंग, हाई कोर्ट ने खारिज की भर्ती रोकने से जुड़ी याचिका

हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 24 हजार पदों पर चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। ज्वाइनिंग रोकने के लिए दाखिल याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भर्ती रोको गैंग के मंसूबों को भाजपा सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। बिना खर्ची और बिना पर्ची के नीति के साथ ही भाजपा सरकार काम करेगी।

By Sudhir Tanwar Edited By: Prince Sharma Updated: Sat, 19 Oct 2024 09:59 PM (IST)
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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने रद की भर्ती से जुड़ी याचिका
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