बेंगलुरु के लुलु मॉल में खेल के दौरान कटी हिमाचल के युवक की अंगुली, उपभोक्ता फोरम ने 8.22 लाख मुआवजे का आदेश दिया
बेंगलुरु के लुलु ग्लोबल मॉल में सुरक्षा में कमी के कारण घायल हुए धर्मशाला निवासी तेनजिन कुंगा को उपभोक्ता फोरम ने राहत दी है।
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बेंगलुरु के लुलु मॉल में खेल के दौरान कटी हिमाचल के युवक की अंगुली (फाइल फोटो)
HighLights
लुलु मॉल में सुरक्षा में कमी से तेनजिन कुंगा घायल हुए
उपभोक्ता फोरम ने 8.22 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया
मॉल को मुकदमे के खर्च के रूप में 25 हजार देने होंगे
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। धर्मशाला निवासी तेनजिन कुंगा को लुलु ग्लोबल मॉल के फंटुरा गेमिंग जोन में सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण गंभीर चोटें आईं।
उपभोक्ता फोरम ने उनकी शिकायत स्वीकार करते हुए द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 8,22,111 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही लुलु ग्लोबल मॉल की चार इकाइयों को 25 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने के निर्देश भी दिए हैं। यह निर्णय उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्यों आरती सूद व नारायण ठाकुर की खंडपीठ ने सुनाया।
शिकायत के अनुसार, 31 वर्षीय तेनजिन कुंगा लोअर टीसीवी स्कूल में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हैं। उन्होंने 12 अप्रैल, 2024 को अपनी मित्र नामग्याल डोलमा के साथ बेंगलुरु के लुलु ग्लोबल मॉल का दौरा किया।
1000 रुपये का खरीदा था टिकट
वहां उन्होंने फंटुरा गेमिंग जोन में प्रवेश के लिए 1000 रुपये का टिकट खरीदा। खेल के दौरान, जब उन्होंने बास्केटबाल रिंग पर छलांग लगाई तो उनका बायां हाथ धातु की रिंग से टकरा गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बास्केटबाल रिंग की उचित देखभाल नहीं की गई थी, जिससे उनकी अनामिका अंगुली रिंग में फंसकर अलग हो गई।
तेनजिन ने बताया कि अत्यधिक रक्तस्राव और दर्द के बावजूद मॉल के स्टाफ या मेडिकल टीम ने तत्काल प्राथमिक उपचार नहीं दिया गया। बाद में, उनके साथ आए लोगों ने एंबुलेंस बुलाकर उन्हें अपोलो अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी आपातकालीन री-अटैचमेंट सर्जरी की गई।
हालांकि, टिश्यू नेक्रोसिस के कारण यह सर्जरी सफल नहीं रही और अंततः उनकी अनामिका की सर्जिकल एम्प्यूटेशन करनी पड़ी। इलाज पर लगभग तीन लाख रुपये खर्च हुए।
10 लाख रुपये के मुआवजे की मांग
उन्होंने सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए 10 लाख रुपये मुआवजे और मुकदमे के खर्च की मांग की थी। उपभोक्ता फोरम ने उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनी को उपरोक्त राशि और लुलु ग्लोबल मॉल की चार इकाइयों को मुकदमे के खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया।
