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    कश्मीर के बाद अब जम्मू में मांस विक्रेताओं के खिलाफ नगर निगम ने चलाया अभियान, लगभग 500 किलो घटिया मांस किया नष्ट

    By Anchal Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:20 PM (IST)

    जम्मू नगर निगम ने कश्मीर के बाद अब मांस विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। निगम की टीम ने छापेमारी कर लगभग 500 किलो घटिया मांस जब्त किया और उसे नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि कई दुकानों में मांस बेचने के मानकों का पालन नहीं हो रहा था। 

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    निगम ने लोगों से लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही मांस खरीदने की अपील की है। 

    जागरण संवाददाता, जम्मू। कश्मीर के बाद अब जम्मू में भी घटिया फ्रोजन मांस बचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं घटिया मांस की बिक्री पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू नगर निगम की टीम ने जहां 500 किलो के करीब मांस की जब्ती की। वहीं दोषियों को 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया।

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    निगम आयुक्त डा. देवेश यादव के निर्देश पर निगम की वेटनरी विंग की ओर से चलाया गया। म्यूनिसिपल वेटनरी आफिसर डा. जसवंत सिंह की अध्यक्षता में शहर में चल रही विभिन्न क्षेत्रों में मांस की दुकानों का औचक निरीक्षण किया।

    इस अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करते पाए गए कई विक्रेताओं से लगभग 500 किलो घटिया और अनुपयुक्त मांस जब्त किया गया। जब्त किए गए मांस को उपभोक्ता बाजार में जाने से रोकने के लिए प्रोटोकॉल के अनुसार तुरंत नष्ट कर दिया गया।

    खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने, वैध लाइसेंस न होने और स्वच्छता बनाए रखने में विफलता के लिए कई मांस दुकान मालिकों को नोटिस भी जारी किए गए।

    दोषियों को 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। नगर निगम अधिनियम-2000 के अंतर्गत संबंधित अधिनियम या विनियमन के प्रावधानों के तहत बिना मुहर लगे और अस्वास्थ्यकर मांस बेचने वाले मांस की दुकानों पर 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

    डा. जसवंत सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वच्छ मांस की आपूर्ति सुनिश्चित करना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पशुओं के अवैध वध और निगम से एनओसी और खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अपना व्यवसाय चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

    निगम ने सभी मांस विक्रेताओं से स्वच्छ संचालन, उचित भंडारण और वैध लाइसेंसिंग मानदंडों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। लोगों से भी अपील की गई कि वे ऐसे दुकानदारों के खिलाफ निगम में शिकायत करें। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।