अमरनाथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षाबलों ने ड्रोन को चिह्नित कर साफ्ट-किल उपायों से नीचे गिराया, डेटा की जांच की
गांदरबल पुलिस ने अमरनाथ गुफा यात्रा मार्ग पर ड्रोन उड़ाने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। यात्रा मार्ग को नो फ्लाईंग जोन घोषित कि ...और पढ़ें

यात्रा मार्ग को नो फ्लाईंग जोन घोषित किया गया था।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। प्रतिबंध के बावजूद श्री अमरनाथ पवित्र गुफा यात्रा मार्ग पर ड्रोन उड़ाने व संबधित क्षेत्र की फुटेज रिकार्ड करने के दोनों आरोपितों के खिलाफ गांदरबल पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दायर किया है।
आपको बता दें कि श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा-2025 के दौरान यात्रा मार्ग के विभिन्न हिस्सों को सुरक्षा की दृष्टि से नो फ्लाईंग जोन घोषित करते हुए, अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र के ऊपर किसी भी निजी संस्था या व्यक्ति द्वारा ड्रोन उड़ाए जाने पर प्रतिबंध लगा गया था।
साफ्ट-किल उपायों से उसे नीचे गिराया गया
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यात्रा अवधि के दौरान गुंड-कंगन इलाके में जोकि यात्रा मार्ग पर है और जहां से रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु व सुरक्षाबलों की आवाजाही रही, में एक ड्रोन को उड़ाया जा रहा था। सुरक्षाबलों ने ड्रोन को चिह्नित किया और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए साफ्ट-किल उपायों से उसे नीचे गिरा दिया गया। इसके बाद ड्रोन को कब्जे में लिया गया उसके डेटा की जांच की गई। इस संदर्भ में गुंड पुलिस स्टेशन में एक एफआइआर दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया गया।
प्रवक्ता ने बताया कि टेक्निकल टीम ने ज़ब्त किए गए ड्रोन की फोरेंसिक जांच की और इसे उड़ानेवाले दो लोगो ंको चिह्नित कर उन्हें गिरफतार कर लिया। इनकी पहचान श्रीनगर में मुनवराबाद खनयार के रहने वाले फारूक अहमद नेंगरू पुत्र अब्दुल रशीद नेंगरू और सनतनगर श्रीनगर निवासी ओवैस मुनीर खान पुत्र मुनीर अहमद खान के रूप में हुई है। आरोपपत्र पेश किए जाने क ेसमय दोनों आरोपित अदालत में मौजूद थे।

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