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JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, दो महीने में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

By Manoj SinghEdited By: Mansi Kumari
Published: Thu, 10 Sep 2026 01:39 PM (IST)

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दो माह के भीतर करने का निर्देश दिया ...और पढ़ें

झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी अध्यक्ष-सदस्यों की नियुक्ति का दिया निर्देश। जागरण

झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी अध्यक्ष-सदस्यों की नियुक्ति का दिया निर्देश। जागरण

HighLights

  1. झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी अध्यक्ष-सदस्यों की नियुक्ति का दिया निर्देश।

  2. राज्य सरकार को दो माह के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को दो माह के भीतर जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि दो माह में जेपीएससी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की संभावना है। सरकार के इस पक्ष के बाद अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया।

अदालत ने सरकार को मामले में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है।

अब सरकार को दो माह के भीतर जेपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इसकी जानकारी अनुपालन रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को देनी होगी। 

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