झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को हाईकोर्ट ने ठहराया सही, बोर्ड और निगम रख सकेंगे अपने वकील
झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को सही ठहराया है। अब राज्य सरकार के बोर्ड या निगम अपने वकील रख सकेंगे।

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो। जागरण
HighLights
हाई कोर्ट ने नियमावली 2026 को सही ठहराया।
राज्य सरकार के बोर्ड, निगम वकील रख सकेंगे।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा लागू की गई झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को सही ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के बोर्ड या निगम यदि चाहें, तो अपने वकील रख सकते हैं।
इससे पहले खंडपीठ ने लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की नियुक्ति नियमावली को सही ठहराया है।
