Prem Prakash: प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से मिली शर्तों के साथ जमानत, 25 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर
प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। अवैध खनन मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। उन्हें अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा और बिना अनुमति के विदेश नहीं जा सकते। प्रेम प्रकाश को पहले ही चेशायर होम रोड की जमीन गड़बड़ी मामले में जमानत मिल चुकी थी। अब वह जेल से बाहर आ जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, रांची। सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित प्रेम प्रकाश को बड़ी राहत मिली है। अवैध खनन के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम प्रकाश को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने शर्तों के साथ प्रेम प्रकाश को जमानत दी है।
उन्हें अपना पासपोर्ट निचली न्यायालय में जमा करना होगा और अनुमति के बिना वह विदेश नहीं जा सकते हैं। प्रेम प्रकाश को चेशायर होम रोड की जमीन गड़बड़ी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी। अब वह जेल से बाहर निकल जाएंगे। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि प्रार्थी 25 माह से जेल में बंद है।
अभी ट्रायल होने में देरी है। उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी। ईडी ने प्रेम प्रकाश को 25 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। जनवरी 2023 में हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई गई थी।