Jharkhand Crime: ट्रेन में युवती के प्राइवेट पार्ट छूने के मामले में दोषी को राहत, कोर्ट ने कम कर दी सजा
झारखंड में ट्रेन में एक महिला यात्री के प्राइवेट पार्ट को छूने के मामले में दोषी शख्स को कोर्ट ने आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने उसकी सजा को घटा दी है। हालांकि जुर्माना राशि 10 हजार रुपये को यथावत रखा है। पीड़िता ने अपने पिता को फोन पर घटना की जानकारी दी थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।
राज्य ब्यूरो, रांची। न्यायायुक्त की अदालत ने रेल यात्रा के दौरान महिला यात्री के प्राइवेट पार्ट छूने के मामले में सजायाफ्ता अजित कुमार साहा को शुक्रवार को आंशिक राहत प्रदान की है। कोर्ट ने तीन साल की सजा को एक साल में बदल दिया है।
कोर्ट ने जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये के आदेश को बरकरार रखा है। कोलकाता के एमबी रोड निवासी अजित कुमार साहा को न्यायिक दंडाधिकारी, रेलवे विजय कुमार यादव की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई थी।
क्या है पूरा मामला?
- अभियुक्त ने सजा को चुनौती देते हुए कोर्ट में अपील दाखिल की थी। बताते चलें कि पीड़िता अपने सहयात्री के साथ स्लीपर क्लास में तीन नवंबर 2019 को कोलकाता से रांची की यात्रा कर रही थी। जब वह सो रही थी, तभी अभियुक्त ने उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ।
- आरोप था कि अभियुक्त ने एक नहीं दो-तीन बार ऐसी हरकत की। पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने पिता को फोन पर दी और उसके पिता ने रांची पुलिस को इसकी जानकारी दी, इसके बाद पुलिस ने आरोपी को रांची रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया था।
मादक पदार्थ तस्करी में तीन को जमानत
न्यायायुक्त की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपितों को शुक्रवार को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है।कोर्ट ने तीनों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। सिल्ली के मामले में आरोपित राहुल चटर्जी को पुलिस ने 1.20 किलोग्राम गांजा के साथ 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
रातू थाना के मामले में आरोपित गौतम कुमार सिंह को 4.14 किलो गांजा के साथ 29 जुलाई गिरफ्तार किया था।
जबकि तमाड़ के मामले में आरोपित दीपक कुमार 450 ग्राम अफीम के साथ नौ अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। तीनों की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
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आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।पैसे लौटाने की शर्त पर मिली जमानत
अपर न्यायायुक्त की अदालत ने आपराधिक साजिश रचने एवं जमीन लीज देने के नाम पर पैसे की धोखाधड़ी के आरोपित इरशाद अंसारी को पैसा लौटाने की शर्त पर जमानत की सुविधा प्रदान की है।इस आरोप में वह 19 अक्टूबर से जेल में बंद था। ठगी को लेकर काठीटांड़ निवासी अरविंद कुमार ने तीन अप्रैल 2023 को रातू थाना में नामजद प्राथमिकी कराई थी। जेल जाने के बाद दोनों के बीच मध्यस्थता के माध्यम से ठगी के पैसे लौटाने पर सहमति बनी है। इसके तहत एक लाख रुपये याचिका पर सुनवाई से पूर्व भुगतान कर दिया गया। जबकि, 5.50 लाख रुपये का चेक दिया गया। जिसका भुगतान 15 दिसंबर को हो सकेगा।यह भी पढ़ेंझारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, हाई कोर्ट के निर्देश पर रोकवेश बदलकर हथियार खरीदने पहुंचे DSP, 45 हजार में तय हुआ था सौदा