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CBI के 6 अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत चलाने का निर्देश, छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस चीफ भी घिरे

Published: Sat, 10 Oct 2026 02:00 AM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालत में कथित तौर पर गलत तथ्य पेश करने और झूठे साक्ष्य से जुड़े आरोपों पर ...और पढ़ें

छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस चीफ समेत छह अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होगी आपराधिक शिकायत (सांकेतिक तस्वीर)

छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस चीफ समेत छह अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होगी आपराधिक शिकायत (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस चीफ समेत छह अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होगी आपराधिक शिकायत

  2. दिल्ली हाई कोर्ट ने झूठे साक्ष्य और गलत तथ्य पेश करने के आरोपों को माना गंभीर

जेएनएन, रायपुर। छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस चीफ और आइपीएस अधिकारी अमित कुमार समेत सीबीआइ के छह अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालत में कथित तौर पर गलत तथ्य पेश करने और झूठे साक्ष्य से जुड़े आरोपों पर छह अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति मधु जैन ने छह अक्टूबर 2026 को दिए फैसले में संबंधित दस्तावेज और विभागीय फाइलों को प्रथम दृष्टया कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार माना।

शिकायत चार सप्ताह के भीतर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजनी होगी। अदालत के आदेश में आइपीएस अमित कुमार, प्रेम कुमार गौतम और विनीत विनायक समेत रमन त्यागी, सुशील दीवान, मोहम्मद आजाद के नाम शामिल हैं।

संबंधित घटनाक्रम के समय अमित कुमार सीबीआइ में डीआइजी थे। वह 1998 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं।

यह मामला पूर्व आइआरएस अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल की आय से अधिक संपत्ति की जांच से जुड़ा हुआ है।

आरोप है कि इस जांच के दौरान सीबीआइ के जवाब के मसौदे में अनधिकृत बदलाव किए गए और अदालत के सामने गलत तथ्य रखे गए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले को दबाने या अदालत को गुमराह करने के प्रयासों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।