वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित की सीजीएसटी कर दरें, 22 सितंबर से होगी प्रभावी
वित्त मंत्रालय ने वस्तुओं के लिए केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कर दरों को अधिसूचित कर दिया है जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। अब राज्यों को भी राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) दरों को अधिसूचित करना होगा। जीएसटी के तहत राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। सोमवार से प्रभावी जीएसटी में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत का कर लगेगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने वस्तुओं के लिए केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कर दरें अधिसूचित कर दी हैं। यह 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। इसके बाद अब राज्यों को भी सोमवार से वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाली राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) दरों को अधिसूचित करना होगा।
जीएसटी के तहत राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। सोमवार से प्रभावी जीएसटी एक द्वि-स्तरीय संरचना होगी, जिसमें अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत का कर लगेगा।
कारोबारियों ने क्या कहा?
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि केंद्र सरकार ने अधिकसचूना जारी करके कर दरों के बारे में स्पष्टता प्रदान कर दी है। इसके बाद अब गेंद उद्योग जगत के पाले में है।
कारोबारियों को अपने सिस्टम को तुरंत अपडेट करना होगा, मूल्य निर्धारण में संशोधन करना होगा और सप्लाई चेन में नई दरों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।
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