तमिलनाडु के नए सचिवालय प्रस्ताव को चुनौती देने वाली PIL खारिज, मद्रास हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में नए सचिवालय भवन के निर्माण प्रस्ताव के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

तमिलनाडु के नए सचिवालय के प्रस्ताव के खिलाफ याचिका खारिज

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डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु में नया सचिवालय भवन बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर जनहित याचिका को मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। याचिका में तमिलनाडु सरकार को फोरशोर एस्टेट में नया सचिवालय बनाने का प्रस्ताव छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की पीठ के समक्ष अधिवक्ता आरएस. तमिलवेंदन की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया था कि करीब 1,200 करोड़ रुपये की लागत से सचिवालय बनाने से सरकारी धन की बर्बादी होगी और क्षेत्र के मछुआरों के हित प्रभावित होंगे।
इस पर पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा, आपको पता होना चाहिए कि जनहित याचिका का क्या अर्थ है। कम से कम आपको कुछ होमवर्क और रिसर्च तो करना चाहिए। अदालत के पास ऐसा कौन-सा अधिकार है, जिसके तहत वह सरकार को किसी खास जगह पर भवन बनाने से रोक सकती है?
अदालत द्वारा भारी जुर्माना लगाने की बात कहे जाने पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसके बाद इसे वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया गया।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
