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मदरसों को मिलती रहेगी फंडिंग, सरकारी स्कूलों में नहीं स्थानांतरित होंगे बच्चे; SC ने की NCPCR की मांग खारिज

NCPCR द्वारा एक पत्र जारी कर राज्यों से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR के इस पत्र के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि इस साल 7 जून और 25 जून को जारी एनसीपीसीआर के संचार पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

By Versha Singh Edited By: Versha Singh Updated: Mon, 21 Oct 2024 01:20 PM (IST)
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मदरसों को मिलती रहेगी फंडिंग, SC ने सुनाया बड़ा फैसला (फाइल फोटो)