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'छिन जाता है जीवनसाथी चुनने का अधिकार', बाल विवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश में हो रहे बाल विवाह पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को पर्सनल लॉ से नहीं रोका जा सकता और बच्चों से जुड़ी शादियां अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करती हैं। CJI ने कहा कि अधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम और नाबालिगों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

By Jagran News Edited By: Versha Singh Updated: Fri, 18 Oct 2024 01:59 PM (IST)
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SC ने बाल विवाह पर जताई नाराजगी (फाइल फोटो)