पंजाब में बिना परिसीमन के होंगे नगर निकाय चुनाव, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश; सरकार के पास केवल 15 दिन की मोहलत
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार (Punjab News) को निर्देश दिया है कि वह उन सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करके चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करे जहां लंबे समय से चुनाव होने हैं। हाईकोर्ट ने राज्य को नए सिरे से परिसीमन किए बिना चुनाव कराने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की है।