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    UP Election 2022: कांग्रेस प्रत्याशी ने दायर की हाईकोर्ट में याचिका, सात मार्च को होगी सुनवाई, लगाए कई आरोप

    By Abhishek SaxenaEdited By:
    Updated: Sat, 05 Mar 2022 09:01 PM (IST)

    UP Election 2022 आगरा में पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान हुआ था। कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र सिंह का आरोप है कि ईवीएम की सीलिंग के दौरान प्रत्याशी व एजेंट को नहीं बुलाया था। सात मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी।

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    UP Election 2022: उपेंद्र सिंह ने आरोप लगाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 10 फरवरी को आगरा में मतदान के बाद मंडी समिति में स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सीलिंग के दौरान प्रत्याशी व एजेंट को नहीं बुलाए जाने, सीसीटीवी कैमरों की लीड निकली हुई होने समेत अन्य मुद्दों को उन्होंने याचिका में उठाया है। याचिका पर सात मार्च को सुनवाई होगी। 

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    10 फरवरी को मतदान हुआ था

    आगरा में पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान हुआ था। कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र सिंह ने मतदान के बाद मंडी समिति परिसर में ईवीएम की सीलिंग के दौरान किसी भी प्रत्याशी व एजेंट को नहीं बुलाने की शिकायत रिटर्निंग आफिसर व आब्जर्वर से की थी। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की लीड निकली होने व रूम के पीछे कुछ ही दिन पूर्व दरवाजा निकालने की शिकायत भी उन्होंने की थी। मंडी समिति में उन्होंने धरना भी दिया था।

    उपेंद्र सिंह ने बताया कि रिटर्निंग आफिसर व आब्जर्वर ने उन्हें तीन-चार दिन में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। उन्हें न तो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई गई है और न ही उनके शिकायती पत्रों का जवाब दिया गया है। इसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें सात मार्च को सुनवाई होगी। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप-जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अाफिसर और एसएसपी को प्रतिवादी बनाया गया है।