20 नवंबर तक नहीं हटा अतिक्रमण तो निगम करेगा बड़ी कार्रवाई, कबाड़ की दुकानों को हटाने के निर्देश
नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। 20 नवंबर तक अतिक्रमण हटाने का अंतिम मौका दिया गया है, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने शहर में फैली गंदगी और यातायात बाधा को देखते हुए कबाड़ की दुकानों को भी हटाने का आदेश दिया है।

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम की प्रवर्तन टीम गुरुवार को विभव नगर के लच्छीपुरा रोड पर पहुंची। यहां सड़क किनारे टिनशेड लगाकर कबाड़ की दुकानों को हटाने की चेतावनी दी और 20 नवंबर तक दुकानें हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निगम की प्रवर्तन टीम ने अभियान चलाकर जुर्माना वसूला।
नगर निगम को शिकायत मिली थी कि विजय और हरी सिंह नाम के व्यक्तियों ने सड़क किनारे टिन शेड लगाकर कबाड़ की दुकानें खोल रखी है। दुकानों के बाहर फैला कबाड़ आवागमन में बाधा डाल रहा है। जोनल अधिकारी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों दुकानदारों पर कार्रवाई की। निगम प्रशासन ने दुकानदारों को 20 नवंबर तक दुकानें स्वयं हटाने की चेतावनी दी है।
निर्धारित समय सीमा के बाद भी अतिक्रमण न हटाने पर दुकानें ध्वस्त करने की चेतावनी दी गई है। इसी क्रम में नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने पुरानी मंडी चौराहे से लेकर फतेहाबाद रोड तक सड़क किनारे गंदगी और अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की। इस दौरान सड़क पर खड़े ठेल, काउंटर और अवैध निर्माण हटाए गए। जुर्माना वसूला गया। शहर को स्वच्छ और सुगम बनाने के लिए किसी को भी सार्वजनिक मार्ग पर कब्जा करने या गंदगी फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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