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    गाजियाबाद में टीवी सीरियल देख सौतेली मां बनी कातिल, बेटे की हत्या में दो महिलाएं दोषी करार

    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:05 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक मां और उसकी साथी को अपने बेटे की हत्या के मामले में दोषी पाया गया है। जांच में पता चला कि उन्होंने एक टीवी सीरियल से प्रेरित होकर हत् ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मोदीनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम में अक्टूबर 2023 में 11 वर्षीय बेटे शब्द उर्फ सद्दी की हत्या करने वाली सौतेली मां और उसकी सहेली को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मां ने बेटे की हत्या करने के बाद उसे घर में ही सेप्टिक टैंक में डाल दिया था।

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    बेटे के शव से पत्थर भी बांध दिए थे, जिससे शव पानी में डूब जाए। महिला ने पुलिस की पूछताछ में बताया था कि उसने सीरियल देखकर उसने हत्या की साजिश रची थी। कोर्ट में सजा पर सुनवाई नौ दिसंबर को होगी। गोविंदपुरी स्थित डबल स्टोरी कॉलोनी में राहुल की बागपत की रेखा से शादी हुई। दोनों की यह दूसरी शादी थी।

    रेखा को पहले पति से एक बेटी डेढ वर्षीय बेटी परी थी। जबकि राहुल का पहली पत्नी से 11 वर्षीय बेटा शब्द उफ सद्दी था। कुछ दिन राहुल नोएड़ा रहे, लेकिन शादी के बाद गोविंदपुरम रहने लगे। घर से अचानक शब्द लापता हो गया। राहुल ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने छानबीन की।

    मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो सभी कैमरों में शब्द मकान के अंदर जाता दिख रहा था। किसी में भी वह बाहर आता नहीं दिखा। इसलिए पुलिस को शक हुआ तो घर में तलाश शुरू की। पुलिस ने देखा तो सेप्टिक टैंक का एक स्लैब टूटा था। उसपर लकड़ी का फट्टा रखा था।

    शक के आधार पर पुलिस ने लाठी से टैंक को खंगाला तो अंदर शव का पता चला। पुलिस ने शव बाहर निकाला तो वह शब्द का ही शव था। उनके दाहिने पैर में चुन्नी से पत्थर बंधा था। गले पर चोट के निशान थे। पुलिस ने रेखा से पूछताछ की तो वह बार-बार अपने बयान बदलने लगी। सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।

    रेखा ने पुलिस ने बताया था कि उसे अपनी भविष्य की चिंता थी। शब्द के बर्ताव से उसे लगता था कि वह भविष्य में उन्हें अपने पास नहीं रखेगा। उसकी बेटी को भी भाई जैसा प्रेम नहीं मिलेगा। ऐसे में उसने शब्द को रास्ते से हटा दिया। अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता राहुल कोको और नसीम चौधरी ने निश्शुल्क केस लड़ने सहयोग किया।

    अभियोजन पक्ष कोर्ट ने साक्ष्य और सबूत पेश किए। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। शब्द की सौतेली मां रेखा तभी से जेल में थी। हत्या करने में मददगार साजिशकर्ता पूनम जमानत पर बाहर थी। अपर जिला न्यायाधीश विनोद कुमार ने पूनम को बराबर का दोषी माना। दोनों महिलाओं को दोषी करार दिया। कोर्ट ने पूनम को जेल भेज दिया। अब सजा पर नौ दिसंबर को सुनवाई होगी।

    टीवी सीरियल देख बनाई थी हत्या की योजना

    पुलिस की पूछताछ में पता चला था कि रेखा की पड़ोसी पूनम से उसकी दोस्ती थी। दोनों का एक-दूसरे के घर आना-जाना था। कुछ दिन पहले रेखा ने उसे शब्द के बर्ताव के बारे में बताया। उसी समय टीवी पर क्राइम पर आधारित सीरियल आ रहा था। सीरियल युवक की हत्या करने के बाद पत्थर से बांधकर नहर में फेंका गया। वहीं दोनों ने शब्द की हत्या की पटकथा लिख दी। उसे रास्ते से हटाने और पुलिस से बचने की योजना तैयार की।