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जन्मतिथि में हेरफेर कर 55 की उम्र से ले रहा वृद्धा पेंशन, अब होगी वसूली; शिकायत के बाद वापसी की प्रक्रिया शुरू

यूपी के आजमगढ़ से वृद्धापेंशन को लेकर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। दरअसल 55 साल की उम्र में ही वृद्धा पेंशन दे दिया गया था। आइजीआरएस पर शिकायत के बाद पेंशन वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने यूबीआइ मच्छटी शाखा को पत्र लिखा है। अपात्र होने की स्थिति में पेंशन की वसूली की जाएगी।

By Brij Narain Pathak Edited By: Riya Pandey Updated: Tue, 15 Oct 2024 07:29 PM (IST)
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समाज कल्याण विभाग में धांधली का उजागर (प्रतीकात्मक फोटो)
संवाद सूत्र, भांवरकोल (गाजीपुर)। समाज कल्याण विभाग में इस कदर भ्रष्टाचार रहा है कि 55 साल की उम्र में ही वृद्धा पेंशन दे दिया गया। लोचाइन निवासी दिनेश राम गलत तरीके से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इसके लिए परिवार रजिस्टर में कूटरचित कर जन्मतिथि में हेराफेरी की गई है।

मई 2015 में 60 वर्ष का पूरा हुआ लाभार्थी

जांच के दौरान परिवार रजिस्टर की नकल में पाया गया कि वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी दिनेश राम की जन्मतिथि एक मई 1955 अंकित है। इसी जन्म तिथि को ही आधार मानकर आयु की गणना करने पर भी वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी दिनेश राम की आयु एक मई 2015 को 60 वर्ष पूरी हुई है जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनेश राम को वृद्धावस्था पेंशन वर्ष 2010 से ही मिल रहा है। आशीष शर्मा की शिकायत पर विभाग ने अपात्र से पेंशन की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ग्राम विकास अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी

लोचाइन निवासी आशीष शर्मा ने गांव के ही वृद्धापेंशन लाभार्थी दिनेश राम के उम्र को लेकर आइजीआरएस में शिकायत दर्ज कराई। जिला समाज कल्याण अधिकारी रामनगीना यादव ने स्थलीय जांच की जिम्मेदारी ग्राम विकास अधिकारी को सौंपी। शिकायतकर्ता आशीष शर्मा की शिकायत का संज्ञान लेते हुए परिवार रजिस्टर की नकल की जांच की गई। पाया गया कि परिवार रजिस्टर में कूट रचित कर लाभार्थी की आयु बदली गई है।

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रजिस्टर में लाभार्थी दिनेश राम की जन्मतिथि (01-05-1955) अंकित है। इसी जन्म तिथि को ही आधार मानकर आयु की गणना करने पर भी वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी की आयु 01-05-2015 को 60 वर्ष पूरी हो रही है जबकि बैंक स्टेटमेंट में वृद्धावस्था पेंशन वर्ष 2010 से ही मिल रहा है।

अपात्र होने पर धनराशि जाएगी वसूली

जांच में पाया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 60 वर्ष पूरी न करने के बावजूद वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने लाभार्थी के अपात्र होने की स्थिति में पेंशन को अवरुद्ध कराते हुए प्राप्त धनराशि की वसूली के लिए यूनियन बैंक आफ इंडिया मच्छटी को पत्र प्रेषित कर दिया है।

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