मानसिक मंदित किशोरी से दुष्कर्म के 80 वर्षीय दोषी को 10 वर्ष का कारावास
लखनऊ में, एक विशेष अदालत ने 80 वर्षीय मातादीन को एक मानसिक रूप से कमजोर किशोरी के साथ दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने के मामले में दस साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को दिया जाएगा। मातादीन ने पीड़िता को पत्नी बनाने का वादा किया था और एक साल तक दुष्कर्म किया।

विधि संवाददाता, लखनऊ। पड़ोस में रहने वाली मानसिक मंदित किशोरी से दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने के दोषी 80 वर्षीय मातादीन को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
इस मामले में 14 वर्षीय पीड़िता ने 14 अप्रैल 2016 को थाना मोहनलालगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किशोरी के पड़ोस में रहने वाले मातादीन ने पीड़िता को पत्नी बनाकर रखने का वादा किया था। मानसिक मंदित होने के कारण उसे अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं था, जिस वजह से वह दोषी के कुकृत्य को समझ नहीं पाई।
दोषी ने उसके साथ लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक दुष्कर्म किया। जब पीड़िता सात माह की गर्भवती हो गई तो दोषी ने धोखे से दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। नवजात का शव पीड़िता के घर पर छोड़कर फरार हो गया।
न्यायालय ने अपने आदेश की एक प्रतिलिपि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजी है, जिससे पीड़िता व उसके परिवार को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने पर विचार किया जा सके।

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