Dog Lovers ध्यान दें! ये गलती कर दी तो लग सकता है जुर्माना, इन 2 नियमों को समझना जरूरी
लखनऊ में कुत्तों का पंजीकरण और लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव के निर्देश पर नगर निगम ने यह नियम सख्ती से लागू किया है। मृत कुत्तों के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र भी आवश्यक होगा, जिसके लिए विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जा रहा है। गंदगी फैलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चंडीगढ़ में कुत्तों के पंजीकरण से लेकर मृत्यु प्रमाणपत्र तक लेना अनिवार्य हुआ है। नगर निगम में कुत्तों का पंजीकरण कराकर लाइसेंस लेने का पहले से नियम बना है। नगर निगम के चिकित्सा एवं पशु कल्याण अधिकारी डा. अभिनव वर्मा ने बताया, मुख्य सचिव के निर्देश पर दोनों ही नियम लागू हैं।
मृत कुत्तों के लिए विद्युत शवदाह गृह अभी नहीं बन पाया है, यह बनते ही कुत्ते की मरने की सूचना देने और मृत्यु प्रमाणपत्र की व्यवस्था भी बन जाएगी। इसी तरह से पेट एंड कम्युनिटी डाग बायलाज लागू, घर का आकार तय करेगा कितने कुत्ते रख सकते हैं। डा. वर्मा ने बताया कि गंदगी फैलाने पर 10 हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर पानी बिल या प्रापर्टी टैक्स में जोड़ा जा सकता है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।