हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी लखनऊ में नहीं लग रही ई-रिक्शों पर लगाम, खराब ट्रैफिक सिस्टम से लोग परेशान
हाईकोर्ट ने लखनऊ में ई-रिक्शा से लगने वाले जाम पर चिंता जताई है और सरकार को चार सप्ताह में प्रभावी ...और पढ़ें

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।
HighLights
हाईकोर्ट ने लखनऊ में ई-रिक्शा से जाम पर चिंता जताई।
सरकार को चार सप्ताह में प्रभावी अंकुश लगाने का निर्देश।
नए ई-रिक्शा पंजीकरण पर रोक लगाने पर विचार करने को कहा।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ई-रिक्शा से शहर में लगने वाले जगह-जगह जाम को लेकर चिंतित है। प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक से जवाब तलब किया गया है लेकिन, शहर में परिवहन व यातायात विभाग इनकी जांच प्रभावी तरीके से नहीं कर रहा है।
यही वजह है कि छिटपुट ई-रिक्शा को ही इधर के महीनों में बंद कराया गया है। परिवहन विभाग ने कार्यवाही रिपोर्ट जारी किया है, वहीं यातायात विभाग नहीं बता पा रहा कि उसने क्या कार्यवाही किया है।
हाईकोर्ट ने दो दिन पहले राज्य सरकार को चार सप्ताह में ई-रिक्शा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि जिस तरह से शहर में जाम लगने से चलना मुश्किल है, उसे देखते हुए ई-रिक्शा के नए पंजीकरण पर रोक लगाई जाए।
शहर में वाहनों का सही से आवागमन कराने की जिम्मेदारी यातायात पुलिस पर है। साथ ही परिवहन विभाग भी समय-समय पर अभियान चलाता रहा है। आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया, लखनऊ से अयोध्या मार्ग पर अनधिकृत ई-रिक्शा पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त जांच टीम ने कार्यवाही किया।
एक अप्रैल से 31 अक्टूबर तक 296 ई रिक्शा का चालान और 84 को बंद कराया गया है। इसी दौरान गलत पार्किंग करने वाले 199 ई-रिक्शा का चालान हुआ।
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इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। इसी तरह शहर के अन्य क्षेत्रों में भी कार्यवाही की गई है। वहीं, यातायात विभाग की ओर से ई-रिक्शा पर कार्यवाही का ब्योरा नहीं मिल सका है।
अयोध्या मार्ग पर ई-रिक्शा होंगे प्रतिबंधित
कोर्ट के आदेश पर अयोध्या मार्ग पर ई-रिक्शा का आवागमन प्रतिबंधित करके सिटी बसें चलाने की योजना है। सिटी ट्रांसपोर्ट के प्रबंध निदेशक विमल राजन ने बताया, जैसे ही ई-रिक्शा बंद होंगे सिटी बसों का संचालन तेज किया जाएगा।