पूर्व सांसद के पुत्र की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, 13 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र में पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान के लड़के इंद्रमोहन चौहान की जहर देकर की गई हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो जनार्दन प्रसाद यादव ने दोषी को आजीवन कारावास व पचास हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।

जागरण संवाददाता, मऊ। मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र में पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान के लड़के इंद्रमोहन चौहान की जहर देकर की गई हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो जनार्दन प्रसाद यादव ने दोषी को आजीवन कारावास व पचास हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।
यह मामला 16 अगस्त 2012 का है। तेरह साल पुराने मामले के अनुसार मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र की जमालपुर निवासिनी गायत्री देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसका आरोप है कि उसके पति इंद्रमोहन चौहान को फरीदपुर निवासी अरूण कुमार मौर्य अपने साथ मुहम्मदाबाद रोडवेज ले गया और वहीं एक होटल में उसे खाने में जहर दे दिया। उसकी हालत खराब होने पर घर के पास लाकर छोड़ दिया। उसे होटल में खिलाते पिलाते लोगों ने देखा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
न्यायालय ने इस मामले में विचारण के उपरांत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की गहन समीक्षा के उपरांत निर्णय सुनाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोषी को कम से कम सजा देने का अनुरोध किया। वहीं अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार श्रीवास्तव व रामचंद्र चौहान तथा प्रवीण कुमार मिश्रा ने इस मामले में कुल 12 गवाहों को अदालत में परीक्षित कराकर अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित कराया।

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