UP News: भड़काऊ भाषण मामले में भाजपा नेताओं ने कोर्ट में किया सरेंडर, एक-एक लाख के मुचलके पर रिहा
मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण मामले में कई भाजपा नेताओं ने कोर्ट में पेश होकर अपने वारंट रिकाल कराए। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान गन्ना मंत्री सुरेश राणा पूर्व परिवहन मंत्री एवं एमएलसी अशोक कटारिया पूर्व सांसद कुंवर भारतेन्दु राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल पूर्व विधायक अशोक कंसल समेत कई नेता लगभग तीन घंटे न्यायिक हिरासत में रहे। कोर्ट ने सभी को एक-एक लाख के मुचलके पर रिहा कर दिया।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नंगला मदौड़ पंचायत में भड़काऊ भाषण देने व निजी परिवाद मामले में आरोपित पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान, गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व परिवहन मंत्री एवं एमएलसी अशोक कटारिया, पूर्व सांसद कुंवर भारतेन्दु, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल समेत कई भाजपा नेता कोर्ट में पेश हुए और अपने वारंट रिकाल कराए। लगभग तीन घंटे सभी नेता न्यायिक हिरासत में रहे। बाद में कोर्ट ने सभी को एक-एक लाख के मुचलके पर रिहा कर दिया।
जानसठ थानाक्षेत्र के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को शाहनवाज और मलिकपुरा गांव निवासी सचिन व गौरव की हत्या के बाद 31 अगस्त को नंगला मंदौड़ में पंचायत हुई थी। इसके बाद जिले में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था।थाना सिखेड़ा पुलिस ने खुद पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान सहित 14 लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण, निषेधाज्ञा उल्लंघन व 7 क्रिमिनल ला एक्ट आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। एसआइटी ने विवेचना कर अलग-अलग दो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र फौजदार कर रहे हैं। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया, मंगलवार को भडकाऊ भाषण व निजी परिवाद मामले में कई नेता उपस्थित रहे। पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया समेत कई नेताओं ने अपने वारंट रिकाल कराए। इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 नवंबर की तिथि नियत की है।
मुजफ्फरनगर कोर्ट पेश होने पहुंचे सपा सांसद हरेन्द्र मलिक। जागरण
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