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UP News: भड़काऊ भाषण मामले में भाजपा नेताओं ने कोर्ट में किया सरेंडर, एक-एक लाख के मुचलके पर रिहा

मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण मामले में कई भाजपा नेताओं ने कोर्ट में पेश होकर अपने वारंट रिकाल कराए। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान गन्ना मंत्री सुरेश राणा पूर्व परिवहन मंत्री एवं एमएलसी अशोक कटारिया पूर्व सांसद कुंवर भारतेन्दु राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल पूर्व विधायक अशोक कंसल समेत कई नेता लगभग तीन घंटे न्यायिक हिरासत में रहे। कोर्ट ने सभी को एक-एक लाख के मुचलके पर रिहा कर दिया।

By Mukesh Tyagi Edited By: Abhishek Saxena Updated: Wed, 30 Oct 2024 01:00 PM (IST)
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अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे नेता। जागरण।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नंगला मदौड़ पंचायत में भड़काऊ भाषण देने व निजी परिवाद मामले में आरोपित पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान, गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व परिवहन मंत्री एवं एमएलसी अशोक कटारिया, पूर्व सांसद कुंवर भारतेन्दु, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल समेत कई भाजपा नेता कोर्ट में पेश हुए और अपने वारंट रिकाल कराए। लगभग तीन घंटे सभी नेता न्यायिक हिरासत में रहे। बाद में कोर्ट ने सभी को एक-एक लाख के मुचलके पर रिहा कर दिया।

जानसठ थानाक्षेत्र के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को शाहनवाज और मलिकपुरा गांव निवासी सचिन व गौरव की हत्या के बाद 31 अगस्त को नंगला मंदौड़ में पंचायत हुई थी। इसके बाद जिले में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था।

थाना सिखेड़ा पुलिस ने खुद पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान सहित 14 लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण, निषेधाज्ञा उल्लंघन व 7 क्रिमिनल ला एक्ट आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। एसआइटी ने विवेचना कर अलग-अलग दो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र फौजदार कर रहे हैं। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया, मंगलवार को भडकाऊ भाषण व निजी परिवाद मामले में कई नेता उपस्थित रहे। पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया समेत कई नेताओं ने अपने वारंट रिकाल कराए। इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 नवंबर की तिथि नियत की है।

मुजफ्फरनगर कोर्ट पेश होने पहुंचे सपा सांसद हरेन्द्र मलिक। जागरण

सरकार बनाम उमेश में नेताओं ने कराए वारंट रिकाल

बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया, भडकाऊ भाषण व अन्य धाराओं में कोर्ट में पेश न होने के कारण कोर्ट ने पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व सांसद कुंवर भारतेन्दू, रविंद्र, कल्लू, योगेश, सचिन व मिंटू के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे।

मंगलवार को पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व सांसद कुंवर भारतेन्दू, योगेश, कल्लू व अन्य कोर्ट में पेश हुए है। उन्होंने बताया कि सभी नेता लगभग तीन घंटे न्यायिक हिरासत में रहे। बाद में कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर सभी को रिहा करते हुए आदेश दिए है कि सभी नियमित रूप से कोर्ट में तारीख पर उपस्थित हो। इस मामले में कोर्ट में पेश न होने पर रविन्द्र के गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

यति नरसिंहानंद के गैर जमानती वारंट जारी 

तत्कालीन एडीएम प्रशासन के आदेश पर 21 आरोपितों के खिलाफ निजी परिवाद दर्ज कराया गया था, जिसमें राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, उमेश मलिक, साध्वी प्राची, यति नरसिंहानंद सरस्वती और कई पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद व पूर्व विधायक शामिल हैं।

बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया, निजी परिवाद मामले में पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व सांसद कुंवर भारतेन्दू, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, आचार्य यति नरसिंहानंद, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, कल्लू, योगेश, मिंटू, शिवकुमार, सचिन व रविन्द्र के कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

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मंगलवार को पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व सांसद कुंवर भारतेन्दू, पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, साध्वी प्राची, श्यामपाल व बिट्टू सिखेडा कोर्ट में पेश हुए है। कोर्ट ने आचार्य यति नरसिंहानंद समेत अन्य आरोपितों के उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।

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