नोएडा में हुक्का बार पर हाईकोर्ट का शिकंजा, मॉल-रेस्तरां में तंबाकू परोसने वालों पर होगी कार्रवाई
प्रयागराज हाईकोर्ट ने हुक्का बार सेवाओं में राहत की याचिका खारिज कर दी है, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।
HighLights
प्रयागराज हाईकोर्ट ने हुक्का बार याचिका खारिज की।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में हुक्का परोसना अब महंगा।
सार्वजनिक स्थानों, स्मोकिंग जोन में भी रोक।
जागरण संवाददाता, नोएडा। प्रदेश की शो विंडो सिटी में रेस्टुरेंट, होटल या सेल्फ सर्विस के बहाने सार्वजनिक स्थानों पर हुक्के में तंबाकू डालकर धुआं उड़ाना पार्टी शौकीनों को महंगा पड़ेगा।
मंगलवार को प्रयागराज हाईकोर्ट ने विष्णु कुमार गुप्ता व अन्य की हुक्का बार सर्विस में राहत मांगने की याचिका खारिज करते हुए संचालकों को झटका दिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के माल, रेस्त्रां, पीजी व अन्य स्थानों पर चोरी-छिपे हुक्का-बार चलने की सूचना मिलती रहती हैं।
कई बार हो चुकी है कार्रवाई
हालांकि, कमिश्नरेट पुलिस पूर्व में कई बार बार संचालकों पर कार्रवाई करते हुए शिकंजा कस चुकी है। हाईकोर्ट से आदेश के बाद प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी हुक्का-बार संचालकों की कुंडली ढूंढना शुरू कर दिया है।
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नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में पुलिस ने बीते वर्षों में बार और कैफे की आड़ में हुक्का परोसकर तंबाकू का उड़ाने वालों पर कार्रवाई हो चुकी है।
इसमेें नालेज पार्क थाना क्षेत्र में द हट कैफे, सेक्टर-18 स्थित वाणिज्य केंद्र में अवैध केंद्र, ग्रेटर नोएडा पार्क के अंसल प्लाजा में हुक्का बार के संचालकों पर मुकदमे दर्ज हैं।
स्मोकिंग जोन में भी हुक्का पर रोक
इन बार में युवक और युवतियों को पार्टी कराने की एवज में हुक्का परोसा जाता था, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद और अन्य जनपदों के लोग आकर विभिन्न फ्लेवर्ड के तंबाकू का धुआं उड़ाते हैं। यह तंबाकू धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
कोर्ट ने भी सार्वजनिक स्थान या फिर स्मोकिंग जोन में भी हुक्का परोसने पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने अब अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार संचालकों का रिकार्ड जुटाना शुरू कर दिया है।
