'पहली पत्नी पेंशन पाने की हकदार', इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम निर्णय; AMU कुलपति को जारी किया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पहली पत्नी ही पेंशन पाने की हकदार है। कोर्ट ने तीन शादियां करने वाले मुस्लिम कर्मचारी की पहली पत्नी को पेंशन का भुगतान करने पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति को दो माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। जानिए पूरा मामला और हाई कोर्ट के फैसले के बारे में विस्तार से।
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प्रतियोगी छात्र आशुतोष की रिहाई, छात्रों ने जताई खुशी फोटो
वहीं दूसरी ओर प्रयागराजा में पीसीएस और आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा वन डे-वन शिफ्ट की मांग को लेकर चले आंदोलन का नेतृत्व का करने वाले प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडेय की रिहाई हो गई। छात्रों ने माला पहना कर उनका स्वागत किया। उन्होंने छात्रों की मांग माने जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी छात्रों को आगामी परीक्षा की तैयारी में जुटने का आह्वान किया।प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पाण्डेय ने कहाकि यह रिहाई केवल आशुतोष की नही है, बल्कि लाखों युवाओं के आवाज की रिहाई है। सरकार के निर्णय पर संतोष जताते हुए कहाकि सरकार ने छात्रों के दर्द को समझा और उसका निराकरण का प्रयास किया।समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय ने कहा कि छात्र अपनी न्यायोचित मांग को लेकर जिस प्रकार गांधीवादी तरीके से आंदोलन किए, यह अपने आप में एक आदर्श है।
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