लखनऊ-कानपुर हाईवे पर खतरनाक स्टंट का Video Viral: उन्नाव में बिना हेलमेट के बाइक पर खड़े होकर बनाई रील, 28 हजार का चालान
लखनऊ-कानपुर हाईवे पर एक युवक का खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में युवक बिना हेलमेट के बाइक पर खड़ा होकर रील बनाते हुए नजर आ रहा है। यह घटना उन्नाव जिले की बताई जा रही है।

बिना हेलमेट के हाथ छोड़कर बाइक चलाता चालक। वीडियो ग्रैब
जागरण संवाददाता, उन्नाव। खतरनाक स्टंट का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दो युवक ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं। वीडियो लखनऊ कानपुर हाईवे का बताया जा रहा है।
इंटरनेट मीडिया पर रील प्रसारित करके लाइक और व्यूज बढ़ाने के चक्कर में युवा अपनी जान तक जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे। यह युवा रील बनाने के चक्कर में आपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी आफत बने हैं। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर बनी और प्रसारित हुई एक ऐसी ही बाइक सवार युवाओं की वीडियो शनिवार को यातायात माह के पहले दिन चर्चा में आ गई। जिसके बाद हाईवे पर बाइक की सीट पर खड़े होकर मोटर साइकिल चलाने के मामले में यातायात पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर 28 हजार रुपये का चालान कर दिया।
शनिवार को यातायात माह की शुरुआत हुई। इससे पहले कानपुर-लखनऊ हाईवे पर एक बाइक पर बैठे दो युवकों का खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुआ। जिसमें एक युवक पल्सर बाइक चलाते समय हैंडल छोड़कर सीट पर खड़ा होता है, जबकि उसका दूसरा साथी बाइक पर पीछे बैठा है। स्टंट करने वाले युवक ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है।
प्रसारित वीडियो व बाइक नंबर के आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने बाइक स्वामी पर 28 हजार रुपये का चालान किया है। प्रसारित वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है। जो अजगैन क्षेत्र में बनाए जाने की बात सामने आई है। एआरटीओ श्वेता वर्मा ने बताया कि बाइक ज्ञान सिंह पुत्र सत्यनारायण निवासी टुकुरी पदमरा अचलगंज के नाम पंजीकृत है। जिसमें तीन चालान लंबित हैं। 1000-1000 के दो चालान इसी महीने 10 व 18 अक्टूबर के हैं। जबकि, तीसरा चालान 15 नवंबर 2023 का है।
तीनों ई-चालान ट्रैफिक पुलिस द्वारा बाइक चालक के हेलमेट न लगाए होने पर किए गए हैं। ट्रैफिक प्रभारी सुनील सिंह ने बताया कि प्रसारित वीडियो व बाइक नंबर के आधार पर 28 हजार रुपये का चालान किया गया है। पाल्यूशन पर 10000, बिना हेलमेट 1000, मोट व्हीकल एक्ट अधिनियम सेक्शन 3 व 4 पर 5000, स्टंट पर 10000 और खतरनाक तरीके स्टंट पर 2000 का जुर्माना लगाया है।

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