Move to Jagran APP

उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को दिया दीवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की वृद्धि और बोनस का एलान

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लगभग दो लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर बड़ी सौगात दी है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है और उन्हें बोनस भी दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में 1000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक की वृद्धि होगी। 6-12 माह तक की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके सेवा अनुपात के हिसाब से बोनस दिया जाएगा।

By Ravindra kumar barthwal Edited By: Vivek Shukla Updated: Wed, 30 Oct 2024 11:37 AM (IST)
Hero Image
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने दीवाली पर दी सौगात। जागरण
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दीपावली पर्व पर प्रदेश के लगभग दो लाख राजकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि और बोनस के रूप में बड़ी राहत दी है। राजकीय, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक व कार्य प्रभारित लगभग डेढ़ लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि कर दी।

सातवां वेतनमान ले रहे इन कार्मिकों को 50 प्रतिशत के स्थान पर अब 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। उधर, सरकार ने 4800 ग्रेड वेतन तक कार्यरत कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के रूप में 6908 रुपये देने के आदेश भी जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर्व के अवसर पर महंगाई भत्ते में वृद्धि और बोनस से संबंधित पत्रावलियों को हरी झंडी दिखा दी। यही नहीं, इससे पहले दीपावली पर्व को देखते हुए अक्टूबर माह का वेतन निर्धारित समय से पहले इसी माह जारी करने के आदेश भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी किए जा चुके हैं।

इसे भी पढ़ें-नरक चतुदर्शी आज, सुख समृद्धि के लिए होगी पूजा; यमराज को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय

मंगलवार को वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी किए। सातवां पुनरीक्षित वेतनमान ले रहे कार्मिकों को एक जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। एक जुलाई से 30 सितंबर तक बढ़े हुए भत्ते की बकाया राशि का भुगतान नकद किया जाएगा। एक अक्टूबर से इसे नियमित वेतन के साथ जोड़कर दिया जाएगा।

सरकारी कोष पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान से वार्षिक लगभग 400 करोड़ रुपये का व्ययभार पड़ेगा। कार्मिकों के मासिक वेतन में लगभग 1000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक वृद्धि होगी। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों व सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिकों पर स्वत: लागू नहीं होंगे। संबंधित विभाग उनके लिए अलग से आदेश जारी करेंगे।

उधर, वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने अन्य आदेश जारी कर वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ देने को कहा है।

तदर्थ बोनस की अधिकतम सीमा 7000 रुपये मानते हुए 30 दिनों का बोनस अधिकतम 6908 रुपये दिया जाएगा। बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च, 2024 को सेवा में थे और जिन्होंने न्यूनतम छह महीने की सतत सेवा की हो।

इसे भी पढ़ें-CM धामी ने दी दीवाली की शुभकामनाएं, राज्‍य को विकास पथ पर तेजी से अग्रसर करने का आह्वान

छह माह से एक वर्ष तक की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके सेवा अनुपात के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में हर साल कम से कम 240 दिन कार्य किया हो, 1184 रुपये बोनस के पात्र होंगे। विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर कर्मचारी बोनस के पात्र नहीं होंगे।

यदि किसी कर्मचारी को निलंबन के बाद बहाल किया गया हो, तो वह बोनस के लिए पात्र होगा। आर्थिक रूप से कमजोर निकायों के कर्मचारियों का बोनस उनका निकाय खुद वहन करेगा। सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं मिलेगा।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।